अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होने पर मजिस्ट्रेट को एफआईआर अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

4 Oct 2024 5:18 PM IST

  • अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होने पर मजिस्ट्रेट को एफआईआर अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में केवल देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी, जब तक कि अभियुक्त द्वारा यह साबित न कर दिया जाए कि देरी से उसके मामले में पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।

    न्यायालय ने कहा,

    “इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम दाउद खान (2016) में इस विषय पर केस लॉ की जांच की और माना कि जब एफआईआर को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में देरी होती है। अभियुक्त उसी के बारे में कोई विशिष्ट तर्क देता है तो उन्हें यह प्रदर्शित करना चाहिए कि इस देरी ने उनके मामले को किस प्रकार प्रभावित किया है। केवल देरी ही अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

    जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने पटना हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

    अभियुक्तों को बरी करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए आधारों में से एक यह था कि एफआईआर समय से पहले दर्ज की गई, यानी एफआईआर को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को भेजने में हुई देरी के कारण अभियोजन पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को बरी कर दिया गया।

    बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

    यह पाते हुए कि हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी करते समय गलती की, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

    “घटना 13.06.1998 की रात में हुई , इसलिए सामान्य तौर पर प्राथमिकी 14.06.1998 को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। हालांकि, 14.06.1998 रविवार होने के कारण छुट्टी थी। 15.06.1998 को एफआईआर को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को भेजा गया। इसलिए सीआरपीसी की धारा 157 के अनुसार क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को एफआईआर की कॉपी अग्रेषित करने में देरी के लिए स्पष्टीकरण है। यह सामान्य कानून है कि क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को एफआईआर अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।

    जस्टिस खन्ना द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

    "यदि जांच सही तरीके से शुरू होती है और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है कि आरोपियों का नाम और पता लगाया गया तो अभियोजन पक्ष का मामला तब स्वीकार किया जा सकता है जब सबूत आरोपियों को फंसाते हैं। क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को एफआईआर की कॉपी भेजने और देने की आवश्यकता एफआईआर की पूर्व तिथि या पूर्व समय के खिलाफ एक बाहरी जांच है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफआईआर में कोई हेरफेर या हस्तक्षेप नहीं है। यदि अदालत गवाहों को सच्चा और विश्वसनीय पाती है तो देरी के लिए एक ठोस स्पष्टीकरण की कमी को हानिकारक नहीं माना जा सकता है।"

    केस टाइटल: रमा देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य

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