न्यायालय आरोपी को जमानत का हकदार पाते हुए जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

3 Sep 2024 5:17 AM GMT

  • न्यायालय आरोपी को जमानत का हकदार पाते हुए जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि आरोपी जमानत का हकदार है, तो वह जमानत आदेश के क्रियान्वयन में देरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत देते समय लगाई गई शर्त को हटा दिया कि जमानत आदेश छह महीने बाद निष्पादित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने विवादित फैसले में ऐसी शर्त लगाने का कोई कारण नहीं बताया।

    न्यायालय ने कहा,

    “आलोचना आदेश इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अपीलकर्ता जमानत का हकदार है और वास्तव में विवादित आदेश जमानत प्रदान करता है। हालांकि, पैराग्राफ 9 में यह देखा गया कि जमानत देने वाले आदेश को 6 महीने बाद लागू किया जाना चाहिए। एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि आरोपी जमानत का हकदार है, तो न्यायालय जमानत देने को स्थगित नहीं कर सकता। यदि यह मान लेने के बाद कि अभियुक्त जमानत का हकदार है, न्यायालय जमानत देने के आदेश में देरी करना शुरू कर देता है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार की और विवादित निर्णय के पैराग्राफ 9 से "लेकिन आज से 6 महीने बाद" शब्दों को हटा दिया। खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि अपीलकर्ता, जितेंद्र पासवान को पहले ही उसके पिछले आदेशों के तहत अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह अंतरिम जमानत मुकदमे के पूरा होने तक जारी रहेगी।

    इससे पहले, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के "अजीब" आदेश पर चिंता व्यक्त की थी।

    जस्टिस अभय ओक ने टिप्पणी की थी,

    "यह किस तरह का आदेश है? कुछ अदालतें छह महीने या एक साल के लिए जमानत दे रही हैं। अब यह एक और प्रकार है। माना जाता है कि वह जमानत का हकदार है, लेकिन उसे छह महीने बाद रिहा किया जाना चाहिए।"

    अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 326, 307 और 302 के तहत मामले में आरोपी बनाया गया। 19 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पासवान भी शामिल थे, कथित तौर पर शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर हमला करने के लिए जब उन्होंने आरोपियों द्वारा उनके खेत जोतने का विरोध किया। विशेष रूप से, यह आरोप लगाया गया कि पासवान के उकसावे पर अन्य आरोपियों ने मुखबिर के परिवार पर हमला किया।

    हाईकोर्ट ने पासवान को आदेश की तारीख से छह महीने के लिए जमानत दी, जिसमें 30,000 रुपये का जमानत बांड और दो जमानतदार शामिल हैं। इसने नियमित अदालत में पेश होने, पुलिस स्टेशन में मासिक उपस्थिति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या आगे कोई अपराध करने पर रोक लगाने सहित कई शर्तें भी लगाईं।

    केस टाइठल- जितेंद्र पासवान सत्य मित्रा बनाम बिहार राज्य

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