BNSS लागू होने के बाद दायर ED शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का हक PMLA आरोपी को: सुप्रीम कोर्ट
Praveen Mishra
9 May 2025 8:43 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 44 (1) (B) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत का संज्ञान लेने से पहले, विशेष अदालत को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 (1) के प्रावधान के अनुसार आरोपी को सुनवाई का अवसर देना होगा।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने विशेष अदालत द्वारा 20 नवंबर, 2024 को पारित संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी बीएनएसएस ने धारा 223 (1) के अनुसार अभियुक्तों की पूर्व-संज्ञान सुनवाई को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा प्रावधान पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता में मौजूद नहीं था।
खंडपीठ ने कहा कि तरसेम लाल बनाम ईडी मामले में यह व्यवस्था दी गई थी कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए की धारा 44 (1) (B) के तहत दायर शिकायत सीआरपीसी की धारा 200 से 204 के तहत शासित होगी। इसके परिणामस्वरूप, पीएमएलए की धारा 44 के तहत शिकायत पर अध्याय 16 (बीएनएसएस की धारा 223 से 226) के प्रावधान भी लागू होंगे।
उपधारा (1) का परंतुक न्यायालय की शक्ति पर यह उपबंध करके संज्ञान लेने की शक्ति पर रोक लगाता है कि अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
अदालत ने कहा,"इस मामले में, निश्चित रूप से, शिकायत में कथित अपराध का संज्ञान लेने से पहले विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को अवसर नहीं दिया गया था। केवल उस आधार पर, 20 नवंबर 2024 के आदेश को रद्द करना होगा,"
एडिसनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दो दलीलें दीं। सबसे पहले, धारा 223 (1) के परंतुक के संदर्भ में अभियुक्त को दी गई सुनवाई इस प्रश्न तक ही सीमित होगी कि क्या शिकायत के आधार पर आगे बढ़ने के लिए मामला बनाया गया है और इसलिए, सुनवाई के समय केवल शिकायत और शिकायत के साथ पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है। उनका दूसरा निवेदन यह था कि यह सुस्थापित है कि अपराध का आपराधिक न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है न कि अपराधी द्वारा। अतः धारा 223 (1) के परंतुक द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् यदि संज्ञान लिया जाता है तो अनुपूरक या आगे शिकायतें दर्ज किए जाने पर उसी अपराध का पुन संज्ञान लेने का कोई अवसर नहीं होगा।
न्यायालय ने कहा कि इन सबमिशन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस स्तर पर इस अपील में ऐसा नहीं है। उन्हें खुला छोड़ दिया गया।
न्यायालय ने अपीलकर्ता को 14 जुलाई को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया ताकि उसे धारा 223 (1) के परंतुक के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया जा सके।
पिछली सुनवाई पर, ईडी ने तर्क दिया था कि चूंकि बीएनएसएस शुरू होने से पहले ईडी द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी, इसलिए आरोपी पूर्व-संज्ञान सुनवाई की मांग नहीं कर सकता है। हालांकि, आज यह मुद्दा नहीं उठाया गया।