पिता को जानने के बच्चे के अधिकार को दूसरे व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए; केवल व्यभिचार के आरोप के आधार पर DNA Test के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

29 Jan 2025 9:42 AM

  • पिता को जानने के बच्चे के अधिकार को दूसरे व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए; केवल व्यभिचार के आरोप के आधार पर DNA Test के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बच्चे के अपने जैविक माता-पिता को जानने के अधिकार और व्यक्ति के सम्मान और निजता के अधिकार के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत एक बार बच्चे की वैधता स्थापित हो जाने के बाद, किसी तीसरे पक्ष को पितृत्व परीक्षण (DNA Test) कराने के लिए बाध्य करना अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि यह व्यक्ति के सम्मान और निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

    धारा 112 के अनुसार, विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को निश्चित रूप से दंपति का वैध बच्चा माना जाता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उस अवधि के दौरान दंपति की एक-दूसरे से कोई पहुंच नहीं थी।

    न्यायालय ने कहा,

    “जबरदस्ती DNA Test कराने से व्यक्ति के निजी जीवन पर बाहरी दुनिया की नजर पड़ सकती है। यह जांच, खास तौर पर जब बेवफाई के मामलों की बात हो, कठोर हो सकती है और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को खत्म कर सकती है। यह व्यक्ति के सामाजिक और पेशेवर जीवन के साथ-साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित कर सकती है। इस कारण उसे अपनी गरिमा और निजता की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने का अधिकार है, जिसमें DNA Test से इनकार करना भी शामिल है।”

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी ने अपीलकर्ता का DNA Test कराने की मांग करते हुए दावा किया कि अपीलकर्ता उसका जैविक पिता है। उसने अपीलकर्ता का DNA Test कराने के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की, जिससे यह पता लगाया जा सके कि अपीलकर्ता उसका जैविक पिता है या नहीं।

    हाईकोर्ट द्वारा फैमिली कोर्ट के DNA Test के निर्णय को मंजूरी दिए जाने के बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे DNA Test कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उसकी गरिमा और निजता का उल्लंघन करेगा। उन्होंने कहा कि एक बार साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत प्रतिवादी की वैधता ठीक से स्थापित हो जाने के बाद उसे DNA Test के अधीन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रतिवादी की मां और एक आरके के पितृत्व की पुष्टि प्रतिवादी की वैधता की स्थापना के माध्यम से पहले ही हो चुकी थी।

    अपीलकर्ता के तर्क में योग्यता पाते हुए जस्टिस कांत के फैसले में कहा गया कि वैधता और पितृत्व निकटता से जुड़े हुए हैं। एक बार प्रतिवादी की वैधता स्थापित हो जाने के बाद वैधता की धारणा को DNA Test द्वारा प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय पार्टियों को धारणा को चुनौती देने के लिए गैर-पहुंच साबित करने के लिए सबूत पेश करने चाहिए।

    न्यायालय ने टिप्पणी की,

    “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून किसी व्यक्ति के निजी जीवन में केवल प्रारंभिक जांच की अनुमति देता है, जिससे पार्टियों को वैधता की धारणा को खत्म करने के लिए गैर-पहुंच साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत लाने की अनुमति मिलती है। जब कानून किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तरीका प्रदान करता है तो उस तरीके को संतुष्ट किया जाना चाहिए। जब प्रस्तुत साक्ष्य इस अनुमान का खंडन नहीं करते हैं तो न्यायालय किसी व्यक्ति के निजी जीवन में DNA Test के माध्यम से जांच की अनुमति देकर किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानून को नष्ट नहीं कर सकता।”

    न्यायालय ने किसी व्यक्ति को जबरन DNA Test के अधीन करने के बारे में चिंता व्यक्त की।

    आगे कहा गया,

    “विवाहित महिला की निष्ठा पर संदेह करना उसकी प्रतिष्ठा, स्थिति और गरिमा को बर्बाद कर देगा; ऐसा कि उसे समाज में बदनाम किया जाएगा। इस तरह के अधिकार के प्रावधान से कमजोर महिलाओं के खिलाफ इसके संभावित दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। उन्हें कानून की अदालत और जनता की राय की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे उन्हें अन्य मुद्दों के अलावा काफी मानसिक परेशानी होगी। यह इस क्षेत्र में है कि उनकी गरिमा और निजता का अधिकार विशेष विचार का पात्र है।”

    मामले के तथ्यों पर कानून लागू करते हुए न्यायालय ने कहा:

    “प्रतिवादी की वैधता के बारे में तीन अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों के बावजूद, वह और उसकी माँ दुनिया के सामने यह कहते और घोषित करते हैं कि अपीलकर्ता उसका जैविक पिता है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने सभी मंचों पर लगातार यही रुख अपनाया कि उसने प्रतिवादी की मां के साथ कभी यौन संबंध नहीं बनाए। वास्तव में यह विवाद 2011 में ही समाप्त हो गया था, जिससे अपीलकर्ता को कुछ राहत मिली, लेकिन 2015 में इसे फिर से खोल दिया गया, जिससे उसे एक बार फिर आरोपों का सामना करना पड़ा। इस निरंतर पेंडुलम जैसी स्थिति और निराधार आरोपों ने निस्संदेह अपीलकर्ता के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा। इस पृष्ठभूमि में केवल व्यभिचार के आरोपों के आधार पर DNA Test की आवश्यकता वाला आदेश अंततः अपीलकर्ता के सम्मान और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।

    न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट ने यह मानने में गलती की कि प्रतिवादी का अपने पिता को जानने का वैध हित अपीलकर्ता के निजता और सम्मान के अधिकार के उल्लंघन से अधिक है।

    केस टाइटल: इवान रथिनम बनाम मिलन जोसेफ

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