'BNSS ने भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाया': सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की 'केवल पुरुष परिवार के सदस्य ही समन स्वीकार' करने वाली धारा को चुनौती देने वाली याचिका बंद की

Shahadat

9 July 2024 11:14 AM GMT

  • BNSS ने भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाया: सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की केवल पुरुष परिवार के सदस्य ही समन स्वीकार करने वाली धारा को चुनौती देने वाली याचिका बंद की

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जेंडर भेदभावपूर्ण प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका बंद की, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि इस कानून के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 ने इस प्रावधान को हटा दिया।

    याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त धारा में परिवार की महिला सदस्यों को समन स्वीकार करने में अक्षम मानकर महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया।

    यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 64 इस प्रकार है:

    "जहां सम्मन प्राप्त व्यक्ति को उचित परिश्रम के बाद भी नहीं पाया जा सकता, वहां सम्मन की एक प्रति उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़कर उसे भेजा जा सकता है।"

    BNSS, धारा 66 में संबंधित प्रावधान में "पुरुष" शब्द का उपयोग नहीं किया गया, जिससे कोई भी वयस्क पारिवारिक सदस्य सम्मन प्राप्त कर सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बदले गए प्रावधान के बारे में सूचित किया।

    पीठ ने याचिका को निष्फल बताते हुए आदेश में कहा,

    "संसद ने BNSS को अधिनियमित करते समय ऐसे प्रावधान शामिल किए, जो शिकायत का निवारण करते हैं।"

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने नवंबर 2022 में याचिका पर नोटिस जारी किया।

    याचिका के अनुसार, 1908 में अधिनियमित सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जेंडर की परवाह किए बिना प्रतिवादी के परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को समन तामील किया जाना आवश्यक था, जबकि 65 साल बाद सी.आर.पी.सी. अधिनियमित किया गया जो कि "अराजक और हठधर्मी" था।

    इसमें कहा गया,

    "सीआरपीसी परिवार की किसी वयस्क महिला सदस्य को समन प्राप्त करने के लिए सक्षम और योग्य नहीं मानती है।"

    याचिका के अनुसार, समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की ओर से महिला परिवार के सदस्यों को समन प्राप्त करने से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत महिलाओं को दिए गए समानता के अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत उन्हें दिए गए जानने के अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें दिए गए सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करता है।

    इसके अतिरिक्त, याचिका में कहा गया कि प्रावधान निम्नलिखित स्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहता है:

    A. जब समन किया गया व्यक्ति केवल महिला परिवार के सदस्यों के साथ रहता है या;

    B. जब समन की सेवा के समय उपलब्ध एकमात्र व्यक्ति महिला हो।

    इसमें कहा गया कि ऐसी स्थितियों की संभावना विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच कार्यबल में स्पष्ट जेंडर अंतर के मद्देनजर अधिक है, यानी, केवल 22% भारतीय महिलाएं काम पर हैं, जिसका अर्थ है कि शेष 78% महिलाएं घर पर हैं।

    केस टाइटल: कुश कालरा बनाम यूओआई और अन्य डब्ल्यूपी (सी) नंबर 958/2022

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