सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

13 Oct 2024 12:00 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (07 अक्टूबर, 2024 से 11 अक्टूबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आधिकारिक सीनियर कब उत्तरदायी हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

    सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि आधिकारिक सीनियर को अपने जूनियर अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने तर्क दिया कि आत्महत्या के कृत्य को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी, जहां मृतक का आरोपी के साथ भावनात्मक संबंध है और दूसरी श्रेणी वह होगी जहां मृतक का आरोपी के साथ उसकी आधिकारिक क्षमता में संबंध है।

    केस टाइटल: निपुण अनेजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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    Order XII Rule 6 CPC | अस्पष्ट और सशर्त स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XII नियम 6 के अनुसार, अस्पष्ट और संदिग्ध स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। न्यायालय के अनुसार, जब किसी स्वीकृति में दी गई गवाही में तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न शामिल हों तो कानून के विरुद्ध ऐसी स्वीकृति कभी भी “स्वीकृति” नहीं हो सकती, जैसा कि आदेश XII नियम 6 के अंतर्गत कल्पना की गई है।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा, “आदेश XII नियम 6 का उद्देश्य कुछ मामलों में मुकदमों का शीघ्र निपटारा करना है, लेकिन पुनरावृत्ति के जोखिम पर हम यह चेतावनी देना चाहेंगे कि जब तक कोई स्पष्ट, असंदिग्ध, असंदिग्ध और बिना शर्त स्वीकृति न हो, न्यायालयों को नियम के अंतर्गत अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वीकृति पर निर्णय बिना किसी सुनवाई के होता है, जो किसी पक्ष को अपील न्यायालय में मामले को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने से भी रोक सकता है।”

    केस टाइटल: राजेश मित्रा @ राजेश कुमार मित्रा एवं अन्य बनाम करनानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड, सिविल अपील संख्या 3593-3594 वर्ष 2024

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    Juvenile Justice Act | दोषसिद्धि और सजा के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के फैसले और आदेश के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील दी जा सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ऐसा कहते हुए हत्या के मामले में आरोपी को बरी किया, जिसने अपने खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश के बाद किशोर होने की दलील दी थी।

    कोर्ट ने कहा, “हालांकि (किशोर होने के लिए) आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के आदेश के बाद दायर किया गया, हम इस न्यायालय के ऊपर दिए गए फैसले और आपराधिक अपील संख्या 64/2012 में दिनांक 17.01.2004 के फैसले को ध्यान में रखते हैं, जिसका शीर्षक प्रमिला बनाम छत्तीसगढ़ राज्य है, कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के फैसले और आदेश के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने का दावा करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।”

    केस टाइटल: मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामजी लाल शर्मा और अन्य

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    नया अधिनियम निरस्त कानून के तहत अर्जित अधिकारों को तब तक नहीं छीनेगा, जब तक कि नए क़ानून में ऐसा इरादा व्यक्त न किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने अधिनियम के तहत अर्जित अधिकार नए अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त नहीं हो सकते जब तक कि नए अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव न दिया जाए।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने किरायेदारी विवाद पर फैसला करते हुए यह बात कही, जिसमें मुख्य किरायेदार की मृत्यु के बाद पुराने किरायेदारी अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं/किरायेदारों को विरासत में मिले अधिकार नए किरायेदारी अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिए गए, यानी नए किरायेदारी अधिनियम के प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया, जबकि नए किरायेदारी अधिनियम में इसके पूर्वव्यापी आवेदन के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

    केस टाइटल: राजेश मित्रा @ राजेश कुमार मित्रा एवं अन्य बनाम करनानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड, सिविल अपील संख्या 3593-3594 वर्ष 2024

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    आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में अनावश्यक अभियोजन, न्यायालय कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में असमर्थ: सुप्रीम कोर्ट

    हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायालयों के साथ-साथ पुलिस को भी आत्महत्या के लिए उकसाने के सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी। "समय के साथ न्यायालयों का चलन यह रहा है कि इस तरह के इरादे को पूरी तरह से सुनवाई के बाद ही समझा या समझा जा सकता है। समस्या यह है कि न्यायालय केवल आत्महत्या के तथ्य को देखते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। हमारा मानना है कि न्यायालयों की ओर से ऐसी समझ गलत है। यह सब अपराध और आरोप की प्रकृति पर निर्भर करता है।"

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, "न्यायालय को पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के कानून के सही सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में कानून के सही सिद्धांतों को समझने और लागू करने में न्यायालयों की अक्षमता के कारण अनावश्यक अभियोजन की स्थिति बनती है।"

    केस टाइटल: निपुण अनेजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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