धारा 175 बीएनएसएस | मजिस्ट्रेट 'रबर स्टाम्प' की तरह एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकते, खासकर पारिवारिक विवादों से उत्पन्न शिकायतों में: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

16 Dec 2024 12:58 PM IST

  • धारा 175 बीएनएसएस | मजिस्ट्रेट रबर स्टाम्प की तरह एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकते, खासकर पारिवारिक विवादों से उत्पन्न शिकायतों में: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 175(3), बीएनएसएस के तहत एक शिकायत के आधार पर सीजेएम के निर्देश पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे “रबर-स्टैम्प निर्णय लेना” कहा और सीजेएम की ओर से पूर्ण न्यायिक निरीक्षण का अवलोकन किया।

    यह माना गया कि आरोपी के खिलाफ मामले के प्रथम दृष्टया अस्तित्व के बारे में स्वतंत्र निर्धारण करने के लिए कोई न्यायिक दिमाग नहीं लगाया गया था। बीएनएसएस की धारा 175(3) (धारा 156(3), सीआरपीसी के अनुरूप) एक मजिस्ट्रेट को एक सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा जांच का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है जो एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है।

    जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने फैसला सुनाया कि पारिवारिक विवादों के मामलों में, मजिस्ट्रेटों को पारिवारिक बंधन को मजबूत करने और सद्भाव को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखना चाहिए, और आरोपों की सच्चाई और विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक पता लगाकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से पहले कानून प्रवर्तन के साथ-साथ मजिस्ट्रेटों द्वारा अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

    “मजिस्ट्रेटों को आरोपों की सत्यता और विश्वसनीयता का भी सावधानीपूर्वक पता लगाना चाहिए, कार्रवाई करने से पहले उन्हें सहायक सामग्री के साथ पुष्टि करनी चाहिए। पारिवारिक विवादों में आपराधिक शिकायतों को लापरवाही से या उचित जांच के बिना नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनुचित उत्पीड़न हो सकता है। आपराधिक न्यायालयों को व्यक्तिगत प्रतिशोध या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में काम नहीं करना चाहिए।”

    धोखाधड़ी के अपराध के लिए एक बुजुर्ग महिला (शिकायतकर्ता) द्वारा धारा 175 (3) के तहत मजिस्ट्रेट को डाक द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर एक दामाद, बेटी और एक बहू (आरोपी) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    शिकायतकर्ता का मामला यह था कि आरोपियों ने कई मौकों पर उससे बहुत सारा पैसा और आभूषण लिया, जिसे वापस करने के लिए कहने पर वे मना कर रहे थे।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक समझौते के तहत पैसे और आभूषण दिए थे, जिसका उसने किसी तीसरे पक्ष को संपत्ति बेचकर उल्लंघन किया। इसलिए, वह अपने अनुबंध के उल्लंघन को छिपाने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से धोखाधड़ी का दावा कर रही थी और व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग कर रही थी।

    कोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि पैसे और आभूषण वापस न देने से कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता। यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कथित अपराध नहीं बनता और इसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि आदेश में कोई भी सामग्री या चर्चा दर्ज नहीं की गई जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने कथित धोखाधड़ी की गंभीरता या अपराध के प्रथम दृष्टया अस्तित्व का आकलन किया हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "विद्वान सीजेएम ने पुलिस को केवल जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, बिना स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित किए कि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं। केवल पुलिस के निष्कर्षों को स्वीकार करना और पारिवारिक विवाद को आपराधिक बनाना पूरी तरह से न्यायिक चूक है... सहायक दस्तावेज मांगकर सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से प्रक्रियात्मक निष्पक्षता/न्याय की किसी भी चूक और न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती, बजाय पुलिस के बयान को सिरे से स्वीकार करने के।"

    न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 175 संज्ञेय अपराधों की प्रभावी और निष्पक्ष जांच तथा न्यायिक सतर्कता की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करती है। धारा 175, बीएनएसएस के अंतर्गत निहित जांच और संतुलन यह सुनिश्चित करना था कि समाज के विरुद्ध कोई भी अपराध दण्डित न हो। हालांकि, धारा के अंतर्गत शक्ति का दुरुपयोग तुच्छ शिकायतों में जांच करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, मजिस्ट्रेट पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी स्वयं की जांच कर सकते हैं।

    न्यायालय ने प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का संदर्भ दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते समय यंत्रवत कार्य न करने की चेतावनी दी थी, फिर भी वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट की कार्रवाई इस सावधानी की पूर्ण अवहेलना थी।

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह मामला पूरी तरह से दीवानी था जिसे आपराधिक रंग दिया गया था। फिर भी, मजिस्ट्रेट ने न्यायिक बुद्धि के उपयोग की पूर्ण कमी को दर्शाते हुए एक सरसरी और यंत्रवत तरीके से एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया।

    इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि पारिवारिक विवादों के मामलों में शत्रुता को बनाए रखने के बजाय रिश्तों को सुधारने के प्रयासों को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। यह माना गया कि विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान न केवल तत्काल पक्षों के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे भावी पीढ़ियों को भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सकता है।

    “मजिस्ट्रेटों को कार्रवाई करने से पहले आरोपों की सत्यता और विश्वसनीयता का भी सावधानीपूर्वक पता लगाना चाहिए, उन्हें सहायक सामग्री के साथ पुष्टि करनी चाहिए। पारिवारिक विवादों में आपराधिक शिकायतों को लापरवाही से या उचित जांच के बिना नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनुचित उत्पीड़न हो सकता है। आपराधिक अदालतों को व्यक्तिगत प्रतिशोध या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में काम नहीं करना चाहिए।”

    अंत में, न्यायालय ने पाया कि अधिकांश हलफनामों को औपचारिकता मात्र माना जाता है, लेकिन जहां अभिसाक्षी ने शिकायत की विषय-वस्तु के बारे में जानकारी की पुष्टि की है, वहां मजिस्ट्रेट को मौखिक पूछताछ या अन्य तरीकों से आरोपों की प्रामाणिकता की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी चाहिए।

    तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई और एफआईआर को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल : गोरधन लाल सोनी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 399

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