अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के अधिकार में जीवन में एक बार होने वाले पारिवारिक अनुष्ठान में शामिल होने की क्षमता शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

Shahadat

28 Oct 2024 7:05 PM IST

  • अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के अधिकार में जीवन में एक बार होने वाले पारिवारिक अनुष्ठान में शामिल होने की क्षमता शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें जीवन में एक बार होने वाले पारिवारिक अनुष्ठान जैसे बेटे की शादी में शामिल होने का पिता का अधिकार शामिल है।

    जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ खेतेश्वर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक सोसायटी के संबंध में वित्तीय हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोपों के साथ कई एफआईआर पर पिछले 6 वर्षों से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    याचिकाकर्ता, जो आरोपी का बेटा था, उसके अभिभावक के रूप में कार्य करते हुए अपने पिता को याचिकाकर्ता (आरोपी के बेटे) की शादी में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था।

    न्यायालय ने देखा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सभी को गारंटीकृत है, चाहे वह व्यक्ति आरोपी हो या विचाराधीन। इस अधिकार में जीवन में एक बार पारिवारिक अनुष्ठानों में शामिल होने की गरिमा का अधिकार भी शामिल है, यानी पिता का अपने बेटे की शादी में शामिल होने का अधिकार।

    “जीवन के अधिकार का मतलब केवल अस्तित्व का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इस तरह के अधिकार को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के पिता मामले में लंबित होने के कारण आरोपी हैं।”

    न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता को न केवल विवाह की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के साथ अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए नवविवाहितों को आशीर्वाद देने के लिए भी अपने बेटे की शादी के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।

    इसलिए न्यायालय ने कहा कि आरोपी ऐसा व्यक्ति है, जिसके मजबूत पारिवारिक संबंध हैं और उसके भागने का जोखिम नहीं है। उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की प्रकृति ज्यादातर दस्तावेजी है, जिन्हें जब्त कर लिया गया। उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

    तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई। आरोपी को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई।

    केस टाइटल: युधिष्ठिर सिंह राजपुरोहित बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

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