मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत रेफरल कोर्ट विवाद के विषय-वस्तु के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

12 Dec 2024 2:30 PM IST

  • मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत रेफरल कोर्ट विवाद के विषय-वस्तु के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने माना है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय विवादों के विषय-वस्तु के गुण-दोष में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे केवल मध्यस्थता समझौते के प्रथम दृष्टया अस्तित्व को देखना होगा।

    मामले पर निर्णय देते हुए अदालत ने शुरू में टिप्पणी की कि ऐसे विवाद विवादों के विषय-वस्तु के गुण-दोष को छूते हैं और इस न्यायालय को एक रेफरल न्यायालय होने के नाते विवादों के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह मानना ​​और टिप्पणी करना पर्याप्त है कि प्रथम दृष्टया, पक्षों के बीच निष्पादित सहयोग के समझौतों के अनुपालन/अनुपालन के संबंध में पक्षों के बीच विवाद/मतभेद उत्पन्न हुए हैं और ऐसे विवादों को हल/निपटाने की आवश्यकता है।

    न्यायालय ने मध्यस्थता खंड का अवलोकन करने के बाद टिप्पणी की कि "चूंकि मध्यस्थता के माध्यम से पक्षों के बीच विवादों/मतभेदों को निपटाने के लिए मध्यस्थता खंड को भी समझौतों की शर्तों में से एक के रूप में शामिल किया गया था तथा इसमें हर प्रकार के विवाद/मतभेदों का उल्लेख किया गया है, इसलिए मध्यस्थता समझौते को इस तरह के संकीर्ण अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए कि यह केवल निर्माण कार्य के विवाद तक सीमित हो।"

    न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रतिवादियों ने इस मध्यस्थता समझौते को केवल उन विवादों तक सीमित रखने का प्रयास किया है, जो निर्माण के दौरान या निर्माण के पश्चात संबंधित भूखंडों पर पक्षों के बीच उत्पन्न होते हैं तथा कोई अन्य विवाद इस मध्यस्थता समझौते के दायरे में नहीं आता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि मध्यस्थता समझौते को इस तरह का संकीर्ण अर्थ दिया जाता है, तो यह मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप भी नहीं होगा। इसके अलावा, प्रथम दृष्टया पक्षों की मंशा यह दर्शाती है कि सहयोग के समझौतों से उत्पन्न सभी प्रकार के विवादों/मतभेदों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नियुक्त मध्यस्थों के पास भेजने के लिए पक्ष सहमत थे और मध्यस्थों का बहुमत निर्णय दोनों पक्षों पर लागू होगा।

    कोर्ट ने आगे कहा कि वास्तव में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है, इसलिए, ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 11(6ए) के प्रावधान का पालन करते हुए, विवादों और मतभेदों को मध्यस्थता के पास भेजने की आवश्यकता है और मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया जाना आवश्यक है और चूंकि ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

    एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कृष स्पिनिंग (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि “धारा 11(6-ए) के तहत जांच का दायरा धारा 7 के आधार पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व तक सीमित है। मध्यस्थता समझौते की वैधता की जांच भी औपचारिक वैधता की आवश्यकता तक सीमित है, जैसे कि यह आवश्यकता कि समझौता लिखित रूप में होना चाहिए।”

    न्यायालय ने यह भी देखा कि पंजीकृत भागीदारी फर्म द्वारा अपने एक भागीदार के माध्यम से मध्यस्थता आवेदन दायर किए गए हैं और सीपीसी के आदेश XXX, (2) के अनुसार कानून में भी ऐसा करने की अनुमति है। इन मध्यस्थता आवेदनों में फर्म के दूसरे भागीदार को शामिल न करने के लिए प्रतिवादियों की आपत्ति किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जाती है और न ही इस आधार पर मध्यस्थता आवेदनों को खारिज किया जा सकता है।

    तदनुसार, वर्तमान आवेदनों को अनुमति दी गई और मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

    केस टाइटलः मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन बनाम गणेश नारायण जायसवाल

    केस नंबर: एसबी मध्यस्थता आवेदन संख्या 146/2023

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