SARFAESI के तहत कब्जा लेने के बाद गिरवी संपत्ति पर दोबारा कब्जा करने वालों से 15 दिन में बैंक को कब्जा दिलाए पुलिस: राजस्थान हाईकोर्ट
Praveen Mishra
26 Jun 2026 5:38 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा पुलिस को निर्देश दिया है कि SARFAESI Act, 2002 के तहत बैंक द्वारा कब्जा ली गई गिरवी संपत्ति पर कथित रूप से दोबारा अवैध कब्जा करने वाले उधारकर्ताओं से संपत्ति का कब्जा 15 दिनों के भीतर बैंक को वापस दिलाया जाए। अदालत ने कहा कि यदि बैंक को पुनः कब्जा नहीं दिलाया गया तो यह "कानून की स्पष्ट अवहेलना" (clear case of defiance of law) होगी।
2026 LiveLaw (Raj) 261 में जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश एक बैंक की याचिका पर पारित किया।
मामले के अनुसार, बैंक ने प्रतिवादियों को ऋण दिया था, लेकिन चूक होने पर खाते को एनपीए (Non-Performing Asset) घोषित कर दिया गया। इसके बाद बैंक ने SARFAESI Act के तहत कार्रवाई शुरू की और पुलिस की सहायता से गिरवी संपत्ति का विधिवत कब्जा अपने पास ले लिया।
बैंक का आरोप था कि बाद में प्रतिवादियों ने जबरन संपत्ति में घुसकर दोबारा कब्जा कर लिया। बैंक ने संबंधित थाना प्रभारी (SHO) से कई बार संपत्ति का कब्जा वापस दिलाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बैंक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब बैंक पहले ही कानून के अनुसार संपत्ति का कब्जा ले चुका है, तब उसे कब्जा वापस न दिलाना कानून की अवहेलना होगी। अदालत ने भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक और कोटड़ी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुरूप कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के भीतर बैंक को संपत्ति का कब्जा बहाल कराएं।
इन निर्देशों के साथ अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

