सिख कैदियों की रिहाई के विरोध में गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सड़क अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का कोई कारण नहीं : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

Praveen Mishra

11 April 2024 6:36 PM IST

  • सिख कैदियों की रिहाई के विरोध में गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सड़क अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का कोई कारण नहीं : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बार-बार अवसर मिलने के बावजूद मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा अवरुद्ध सड़कों को साफ नहीं करने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई है।

    कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, न तो पंजाब राज्य और न ही केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, चंडीगढ़ और एसएएस नगर मोहाली के यात्रियों को कोई निवारण देने में सक्षम है। मुट्ठी भर लोगों के सड़क पर बैठने और जाम करने के कारण ट्राई-सिटी के यात्रियों और निवासियों को असुविधा हो रही है और परेशानी जारी है।

    कोर्ट ने कहा, "केवल इस तथ्य के कारण कि कुछ प्रदर्शनकारी गुरु ग्रंथ साहिब रखकर धार्मिक वैधता की ढाल के पीछे छिप रहे हैं, राज्य को संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का कारण नहीं देगा, जो धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं।

    कौमी इंसाफ मोर्चा जनवरी 2023 से चंडीगढ़ से मोहाली तक वाईपीएस चौक से सटी सड़क पर धरने पर बैठा है, जिससे यातायात की गंभीर समस्या हो रही है।

    इससे पहले, एजी गुरमिंदर सिंह ने सुझाव दिया था कि यह उचित होगा यदि चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों द्वारा केंद्र सरकार की एजेंसियों की सहायता से साइट को खाली कराने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया जाए। नतीजतन, न्यायालय ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया था।

    कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी कि यदि आवश्यक हुआ तो बल का उपयोग करके सड़कों को साफ किया जाएगा। खंडपीठ ने कहा था, ''सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और आम जनता को असुविधा नहीं हो सकती है।

    वर्तमान सुनवाई में, खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरों से स्पष्ट है कि कोई बड़ी सभा नहीं हुई।

    यह कहते हुए कि पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, अपने पैरों को पीछे खींच रहे हैं, जिसका कारण उन्हें ही सबसे अच्छी तरह से पता है, कोर्ट ने कहा, "इस तथ्य के बावजूद कि यह सर्वविदित है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी आंदोलनकारी कटाई में व्यस्त हैं और सड़क के अवरोध को हटाने का यह सबसे उपयुक्त समय है।

    मामले को 18 अप्रैल के लिए स्थगित करते हुए, अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि "पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, अपनी नींद से जागेंगे और हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम उमेद राम शर्मा, 1986 (2) एससीसी 68 और अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे।

    मार्च 2023 में एनजीओ अराइव सेफ सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया कि जनवरी 2023 से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिससे आम जनता को असुविधा हो रही है, जिन्हें चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, और स्कूल जाने वाले छात्र।

    प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के साथ बेअदबी के मामलों में सजा बढ़ाने, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना और 1993 के दिल्ली बम विस्फोट के दोषी देविंदरपाल सिंह भुल्लर सहित सिख कैदियों के अच्छे आचरण पर समय से पहले रिहाई की मांग की।

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