आधिकारिक गवाह की गैरमौजूदगी में सुनवाई में देरी हुई तो राज्य जमानत का विरोध नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Praveen Mishra

5 Aug 2024 12:03 PM GMT

  • आधिकारिक गवाह की गैरमौजूदगी में सुनवाई में देरी हुई तो राज्य जमानत का विरोध नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    यह देखते हुए कि एनडीपीएस मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों की निरंतर अनुपस्थिति चिंताजनक है, विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में गंभीर नशीली दवाओं के खतरे को देखते हुए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि "चूंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार और लगातार गैर-उपस्थित होने के कारण मुकदमे में देरी हुई है, इसलिए राज्य जमानत के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का उचित विरोध नहीं कर सकता है।"

    इससे पहले, हाईकोर्ट के क्रोध का सामना करने के बाद, 2023 में पंजाब सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे एनडीपीएस मामलों में गवाह के रूप में पेश होने के लिए ट्रायल कोर्ट से एक से अधिक स्थगन की मांग न करें।

    वर्तमान मामले में, जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों की निरंतर अनुपस्थिति चिंताजनक है, खासकर इस क्षेत्र में गंभीर नशीली दवाओं के खतरे को देखते हुए। यदि अभियोजन पक्ष के गवाह वैध कारणों के बिना अनुपस्थित रहते हैं, तो यह इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को गंभीर रूप से कमजोर करता है।"

    इसके अलावा, "चूंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार और लगातार गैर-उपस्थित होने के कारण मुकदमे में देरी हुई है, इसलिए राज्य जमानत के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का उचित विरोध नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष के गवाहों की पेशी का इंतजार करते हुए अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह निर्विवाद रूप से उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन करेगा।

    जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि, यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि कई मामलों में, विशेष रूप से एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में, अभियुक्तों को अभियोजन पक्ष के गवाहों के लगातार गैर-उपस्थित होने के परिणामस्वरूप लंबे समय तक कैद में रहने के कारण अदालतों द्वारा जमानत दी गई है।

    "इस बार-बार होने वाले मुद्दे के कारण, पहले भी इस अदालत ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को उपस्थित होने और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया था। डीजीपी ने इस अदालत को आश्वासन दिया था कि आगे बढ़ते हुए, ऐसी शिकायतें बंद हो जाएंगी और अभियोजन पक्ष के गवाह, विशेष रूप से पुलिस अधिकारी, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रत्येक तारीख पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

    ये टिप्पणियां मनप्रीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिस पर 2022 में अपनी कार में 3 किलोग्राम अफीम रखने का आरोप है। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 NDPS Act की धारा 18, 18 (B), 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 20.04.2023 को आरोप तय किए जाने के बाद, अभियोजन पक्ष के गवाहों के उपस्थित न होने के कारण मामले को बार-बार स्थगित कर दिया गया था, जो इस मामले में सभी पुलिस अधिकारी हैं।

    उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद कोई भी अपना साक्ष्य दर्ज कराने के लिए निचली अदालत में पेश नहीं हुआ।

    जमानत का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने कार की चालक सीट के नीचे से 3 किलोग्राम अफीम की भारी बरामदगी का हवाला दिया, जिसमें याचिकाकर्ता यात्रा कर रहा था।

    प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, पीठ ने धीरज कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें "एक अभियुक्त की लंबी कैद के कारण, एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामले में जमानत की रियायत बढ़ा दी गई थी।"

    न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता सितंबर, 2022 से हिरासत में है और निकट भविष्य में मुकदमे का कोई निकट निष्कर्ष नहीं है।

    अंत में कोर्ट ने कहा "परिणामस्वरूप, यह न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की शर्तों को समाप्त करके तत्काल याचिका को अनुमति देना उचित समझता है। तत्काल याचिका को अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत के लिए स्वीकार किया जाता है।

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