पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका: 'सतलुज' से प्रतिबंध हटाने की मांग

Shahadat

9 July 2026 7:28 PM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका: सतलुज से प्रतिबंध हटाने की मांग

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म 'सतलुज' को वापस लाने की मांग की गई, जिसे हाल ही में हटा दिया गया था।

    याचिका में फ़िल्म को हटाने के फ़ैसले को मनमाना और अनुचित बताते हुए चुनौती दी गई और कोर्ट से अपील की गई है कि वह दखल दे ताकि यह फ़िल्म जनता के लिए उपलब्ध हो सके।

    'सतलुज' फ़िल्म जाने-माने सिख मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कहानी और 1995 में पंजाब पुलिस द्वारा कथित तौर पर बिना कानूनी प्रक्रिया के की गई हत्या (एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग) पर आधारित है।

    पंजाब के एक निवासी ने यह PIL दायर की।

    इसमें कहा गया,

    "किसी कानूनी आदेश, न्यायिक निर्देश या कानूनी अधिकार का खुलासा किए बिना फ़िल्म को अचानक हटा दिया गया। इससे न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानकारी पाने और कलात्मक अभिव्यक्ति के जनता के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, बल्कि हज़ारों असली सब्सक्राइबर्स को उस कंटेंट को देखने से भी वंचित कर दिया गया, जिसके लिए उन्होंने पहले ही पैसे चुका दिए।"

    इसमें आगे कहा गया कि यह फ़िल्म दिवंगत जसवंत सिंह खालरा के जीवन और सच्ची घटनाओं पर आधारित एक बायोपिक है। यह किसी भी तरह से हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित नहीं करती है और न ही इसका मकसद कानून-व्यवस्था को बिगाड़ना है।

    याचिका में यह भी कहा गया कि दस्तावेज़ों में दर्ज ऐतिहासिक घटनाओं और एक ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता के जीवन पर आधारित फ़िल्म को अचानक हटाना—जिनके मामले पर संवैधानिक अदालतों ने पहले ही फ़ैसला सुना दिया है—पारदर्शिता और कलात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।

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