अभियोजकों की नियुक्ति के लिए धारा 18 बीएनएसएस के तहत कोई अधिसूचना नहीं: हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि पंजाब के लिए वकील अधिसूचित होने तक आपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध न किया जाए

LiveLaw News Network

5 Oct 2024 3:59 PM IST

  • अभियोजकों की नियुक्ति के लिए धारा 18 बीएनएसएस के तहत कोई अधिसूचना नहीं: हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि पंजाब के लिए वकील अधिसूचित होने तक आपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध न किया जाए

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि जब तक पंजाब सरकार बीएनएसएस, 2023 की धारा 18 के अनुसार लोक अभियोजकों की सूची अधिसूचित नहीं कर देती, तब तक आपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध न किया जाए।

    बीएनएसएस की धारा 18 के अनुसार, प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद, एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से ऐसे न्यायालय में कोई अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही करने के लिए एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है।

    जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "अधिनियम (धारा 18 बीएनएसएस) के संबंधित प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा के अनुसार अधिसूचना और नामांकन के अभाव में कोई भी वकील आपराधिक मामलों में उपस्थित होकर बहस नहीं कर सकता है, खासकर उन अपीलों में जो मुकदमे की निरंतरता में हैं। इसलिए आपराधिक अपीलों को तब तक स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वकील को बीएनएसएस अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुसार विधिवत अधिसूचित नहीं किया जाता है।"

    डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि, "यह उम्मीद की जाती है कि पंजाब राज्य द्वारा जल्द से जल्द बीएनएसएस अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुसार सरकारी अभियोजकों को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इससे आपराधिक अपीलों के निर्णय पर रोक लग रही है।"

    एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने नोट किया कि पिछली सुनवाई में, मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि राज्य धारा 24 सीआरपीसी (अब बीएनएसएस, 2023 की धारा 18) के अनुसार सरकारी अभियोजक के माध्यम से न्यायालय की सहायता कर सकें।

    हालांकि, वर्तमान सुनवाई में पंजाब सरकार के राज्य वकील ने "बीएनएसएस अधिनियम, 2023 की धारा 18 के संदर्भ में सहायता करने में असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि आज तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।"

    हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि हरियाणा के महाधिवक्ता द्वारा बीएनएसएस, 2023 की धारा 18 के तहत सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए वकीलों की एक सूची तैयार की जा रही है।

    डिवीजन बेंच ने कहा कि आदेश की प्रति रजिस्ट्री को भेजी जाए ताकि पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले वकीलों की सूची अधिसूचित होने तक न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध न किया जाए।

    कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह हरियाणा राज्य की सभी आपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध करने के लिए एजी हरियाणा को आदेश भेजे, जिन्हें सुनवाई के लिए या सजा के निलंबन के आवेदन के लिए लिया जा सकता है, क्योंकि अब तक केवल 11 वकीलों को अधिसूचित किया गया है।

    केस टाइटल: पटियाला जतिंदर सिंह उर्फ ​​सोनू बनाम पंजाब राज्य

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