रिश्वत जैसे अनैतिक लेन-देन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत लागू नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 Oct 2024 2:35 PM IST

  • रिश्वत जैसे अनैतिक लेन-देन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत लागू नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिश्वत की राशि परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व नहीं बनती है।

    जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "रिश्वत के रूप में किया गया भुगतान, एक अवैध और अनैतिक लेनदेन होने के कारण, कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व नहीं बनता है। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद नहीं था, और एक गैरकानूनी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया चेक परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आपराधिक दायित्व को जन्म नहीं दे सकता है।"

    एनआई अधिनियम की धारा 138, 142 के तहत चेक बाउंस मामले में आरोपी राम देव को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं।

    शिकायतकर्ता के अनुसार देव ने अपने साले अमनदीप और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को यह झूठा आश्वासन देकर धोखा दिया था कि अगर शिकायतकर्ता अमनदीप को 1.2 लाख रुपये का भुगतान करता है, तो वह पंजाब पुलिस में कुछ व्यक्तियों को नौकरी दिलवा देगा।

    इस धोखाधड़ी भरे आश्वासन पर कार्रवाई करते हुए अमनदीप को 1.2 करोड़ रुपये की राशि दी गई। हालांकि, जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई है, और शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि धोखाधड़ी की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया। परिणामस्वरूप, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए देव के साले और अन्य सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    देव ने बाद में एक समझौते का प्रस्ताव रखा जिसके तहत उन्होंने सिंह के पक्ष में 1 लाख रुपये का चेक जारी किया। हालांकि, बैंक ने चेक बाउंस होने पर यह कहते हुए मना कर दिया कि देव का खाता बंद कर दिया गया है। एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन न्यायालय ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि चेक की राशि रिश्वत के रूप में दी गई थी। इसलिए यह अपील की गई।

    प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कुछ नौकरी चाहने वालों द्वारा पंजाब पुलिस में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए प्रतिवादी को चेक की राशि रिश्वत के रूप में दी गई थी।

    जज ने कहा, "इस स्वीकारोक्ति को देखते हुए, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि चेक की राशि किसी भी परिस्थिति में कानूनी रूप से लागू होने वाले कर्ज या दायित्व के निर्वहन में जारी नहीं मानी जा सकती है"

    जस्टिस कौल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत, केवल चेक जारी करना तब तक अपराध नहीं बनता जब तक यह साबित न हो जाए कि चेक कानूनी रूप से लागू होने वाले कर्ज या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सुस्थापित कानून है कि किसी अनुबंध या वादे से उत्पन्न कोई भी कर्ज या दायित्व जो गैरकानूनी, अनैतिक या कानूनी रूप से लागू न हो, उस पर अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होते।

    परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने परक्राम्य लिखतों के प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाले कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप काम किया है।

    न्यायालय ने कहा, "ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को बरी करके सही किया, क्योंकि चेक की राशि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, और इसलिए, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं बनता।"

    उपर्युक्त के आलोक में, याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटलः सुरिंदर सिंह बनाम राम देव

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