शिकायतकर्ता को आपसी समझौते से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यह बेईमानी से किए गए मुकदमे के लिए “प्रीमियम” के रूप में कार्य करेगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
11 Dec 2024 2:28 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बार जब पक्षकारों ने आपसी समझौता कर लिया है, तो कानून के तहत उससे पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चेक बाउंस के एक मामले में शिकायतकर्ता समझौते से पीछे हट गया, हालांकि अदालत ने दावे को खारिज कर दिया और पहले के रुख के मद्देनजर शिकायत को रद्द कर दिया कि समझौता हो चुका है।
जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा, "यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1/शिकायतकर्ता को उसके और याचिकाकर्ता के बीच हुए आपसी समझौते से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि किसी भी पक्षकार को अपने आपसी समझौते से पीछे हटने की अनुमति दी जाती है, तो यह एक बेईमान मुकदमे को प्रीमियम देने के बराबर होगा और अदालत की कार्यवाही को भी मजाक बना देगा, जिसकी कानून में अनुमति नहीं दी जा सकती।"
ये टिप्पणियां परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138, 142 के तहत चेक बाउंस मामले में दायर शिकायत और उसके बाद होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं।
प्रतिवादी के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मामले में समझौता कर लिया है और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत में शामिल राशि वापस ले ली है। उन्होंने इस आशय का एक बयान भी दर्ज किया कि उन्होंने वर्तमान शिकायत में समझौता कर लिया है और उसे वापस लेना चाहते हैं।
इस मामले में नोटिस जारी करते हुए, न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ है और उसने आरोपी के साथ समझौता करने के लिए एक बयान दिया है, इसलिए वह वर्तमान शिकायत वापस लेना चाहता है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है और याचिकाकर्ता ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। इन दलीलों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब पक्षकारों ने समझौता कर लिया है और शिकायतकर्ता उससे पीछे हट गया है, तो ऐसी स्थिति में एफआईआर रद्द की जा सकती है।
रुचि अग्रवाल बनाम अमित कुमार अग्रवाल [एस.एल.पी. (सीआरएल.) नंबर 3769/2003] पर भी भरोसा किया गया, जिसमें न्यायालय ने कहा कि, "अपीलकर्ता को समझौते की शर्तों के आधार पर बिना किसी विवाद के वह राहत मिल गई है, जो वह चाहती थी, अब हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी राय में, अपीलकर्ता के आचरण से संकेत मिलता है कि जिस आपराधिक शिकायत से यह अपील उत्पन्न होती है, वह पत्नी द्वारा केवल प्रतिवादियों को परेशान करने के लिए दायर की गई थी।"
केस टाइटल: बबली बनाम खिल्लर सिंह और अन्य