बिना मंज़ूरी के 2.5% से कम कोडीन वाली कफ़ सिरप रखने पर NDPS Act लागू होता है: पटना हाईकोर्ट

Shahadat

26 Jun 2026 9:07 AM IST

  • बिना मंज़ूरी के 2.5% से कम कोडीन वाली कफ़ सिरप रखने पर NDPS Act लागू होता है: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जिस कफ़ सिरप में कुल मात्रा का 2.5% से कम कोडीन होता है, वह सिर्फ़ इस आधार पर NDPS एक्ट के दायरे से बाहर नहीं हो जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी दवाओं को ज़रूरी नशीली दवाओं (नारकोटिक ड्रग्स) के तौर पर वर्गीकृत किया गया और NDPS Act और उसके तहत बने नियमों के अनुसार ही इनका कब्ज़ा, बिक्री, खरीद, ट्रांसपोर्ट, आयात और निर्यात नियंत्रित होता है।

    जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब वे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और NDPS Act के प्रावधानों के तहत दर्ज कुचाइकोट पी.एस. केस नंबर 316/2023 के सिलसिले में दायर अग्रिम ज़मानत याचिका को खारिज कर रहे थे।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि गोपालगंज के बलथरी चेक-पोस्ट पर एक ट्रक को रोका गया। जांच के दौरान, अधिकारियों ने 100 ml की 3200 बोतलें 'एस्कफ़ कोडीन सिरप' (Eskuf Codeine Syrup), लिक्विड सॉल्यूशन के छह कंटेनर, कंसाइनमेंट से जुड़े दस्तावेज़, एक मोबाइल फ़ोन और नकद राशि बरामद की। ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया गया और गाड़ी ज़ब्त कर ली गई। बाद में सिरप के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए।

    याचिकाकर्ता, जिसने खुद को ट्रक का मालिक बताया, उसने अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि उसने गाड़ी सिर्फ़ एक ट्रांसपोर्टर को किराए पर दी और कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि ज़ब्त कफ़ सिरप में कुल मात्रा का 2.5% से कम कोडीन था। इसलिए याचिकाकर्ता के अनुसार, यह उत्पाद एक ज़रूरी दवा थी। इस पर NDPS Act के तहत मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती थी।

    राज्य ने याचिका का विरोध किया। उसने कहा कि ट्रक से बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप बरामद किया गया और कंसाइनमेंट रखने के लिए कोई अधिकृत दस्तावेज़ नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने ड्राइवर के बयान का भी हवाला दिया कि ट्रक उसे ज़ब्त किए गए सामान के साथ ही सौंपा गया।

    राज्य ने तर्क दिया कि भले ही कोडीन की मात्रा 2.5% से कम हो, फिर भी ऐसी दवाएं NDPS फ्रेमवर्क के तहत नियंत्रित होती हैं। नतीजतन, ज़रूरी मंज़ूरी के बिना इन्हें रखने पर भी एक्ट के दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। राज्य की बात से सहमत होते हुए कोर्ट ने 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' और 'NDPS Act' के नियमों की जांच की। कोर्ट ने देखा कि जहां 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' इलाज और मेडिकल इस्तेमाल वाली दवाओं को कंट्रोल करता है, वहीं 'NDPS Act' एक खास कानून है जो नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया।

    'NDPS Act' और नियमों का ज़िक्र करते हुए, बेंच ने कहा कि कोडीन और उससे बनी दवाओं को ज़रूरी नशीली दवाओं के तौर पर पहचाना जाता है। कोर्ट ने यह भी देखा कि नियमों में इनके पास रखने और लाने-ले जाने के लिए एक डिटेल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है।

    कोर्ट ने कहा:

    “इस तरह 'NDPS Act' और उसके तहत बने नियमों की कानूनी धाराओं से यह साफ़ पता चलता है कि कोडीन वाली खांसी की दवा (जिसमें कुल मात्रा का 2.5% से कम कोडीन हो) को भी रखने, बेचने, खरीदने, लाने-ले जाने, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट आदि के लिए कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है... इसलिए ज़रूरी दवाओं के कंट्रोल और रेगुलेशन से जुड़े इन नियमों का उल्लंघन 'NDPS Act' के तहत सज़ा के लायक है। ऐसे में अगर कोई बिना इजाज़त के ऐसी दवाएं रखता हुआ पाया जाता है तो उस पर 'NDPS Act' के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, न कि 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' के तहत।”

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'विभोर राणा बनाम भारत संघ' मामले के फैसले से भी इस मामले को अलग बताया। कोर्ट ने कहा कि 'NDPS Act' और नियमों की कुछ धाराओं को उस कोर्ट के ध्यान में नहीं लाया गया।

    मामले के तथ्यों पर कानून लागू करते हुए बेंच ने देखा कि कोडीन वाली खांसी की दवा की 3200 बोतलें बरामद की गईं और याचिकाकर्ता ने इतनी मात्रा में दवा रखने की कोई इजाज़त होने का दावा नहीं किया। कोर्ट ने यह भी देखा कि जब कोडीन के वज़न को न्यूट्रल पदार्थ के साथ मिलाया जाता है तो ज़ब्त किया गया सामान 'कमर्शियल मात्रा' की कैटेगरी में आता है। नतीजतन, 'NDPS Act' की धारा 37 के कड़े नियम लागू होंगे।

    यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता के कथित अपराध में शामिल न होने का कोई ठोस आधार नहीं था, कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज की।

    Case Title: Ravi Kumar Prajapati @ Ravi Prajapati v. State of Bihar

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