मद्रास हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट हेराफेरी आरोप पर दायर PIL खारिज की, याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Praveen Mishra

10 Sept 2025 6:05 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट हेराफेरी आरोप पर दायर PIL खारिज की, याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

    मद्रास हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 2024 लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

    चीफ़ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जूसस्तिके जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में ठोस सामग्री नहीं है और यह केवल पक्षकारों द्वारा लगाए गए आरोप-प्रत्यारोपों का हवाला देती है। कोर्ट ने कहा कि याचिका मूल रूप से अदालत से बिना आधार वाली जांच कराने की मांग करती है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की, "याचिका में ठोस सामग्री का अभाव है और केवल आरोपों-प्रत्यारोपों को दोहराया गया है, बिना किसी स्वतंत्र शोध के। इस तरह यह अस्पष्ट है और आवश्यक विवरणों की कमी है।"

    साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह से अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने याचिका को "भ्रमित" बताते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे एक महीने के भीतर तमिलनाडु विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा करना होगा।

    हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है और यह आदेश चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर अपना निर्णय लेने से नहीं रोकेगा।

    ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL दायर की गई है जिसमें राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT गठित करने की मांग की गई है।

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