मद्रास हाईकोर्ट में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पार्टनर्स द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के दुरुपयोग पर याचिका दायर
Praveen Mishra
23 Jan 2025 12:17 PM

मद्रास हाईकोर्ट ने स्विगी, जोमैटो आदि ऑनलाइन डिलिवरी सेवा प्रदाताओं के डिलीवरी भागीदारों की निगरानी और नियमन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया।
जस्टिस पी वेलमुरुगन ने नित्यनाथम द्वारा दायर याचिका पर डीजीपी को नोटिस जारी किया और मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
अपनी याचिका में नित्यनाथम ने कहा कि हालांकि स्विगी, जोमैटो, डंजो, जेप्टो आदि के डिलीवरी पार्टनर्स से कंपनी की वर्दी पहनने की उम्मीद की जाती है, लेकिन अक्सर, उनके पास अपना नाम और अन्य विवरण दर्शाने वाला कोई पहचान पत्र नहीं होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि कुछ मामलों में, डिलीवरी पार्टनर बिना वर्दी के आते थे या हेलमेट पहनकर आते थे, जिससे डिलीवरी व्यक्ति के चेहरे की पहचान करना मुश्किल हो जाता था।
डिलीवरी पार्टनर होने के नाते व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अपराधों के हालिया रुझानों की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि कई मामलों में, डिलीवरी पार्टनर की वर्दी पहनने वाले लोग बिना किसी संदेह के रह जाते हैं क्योंकि लोग मान लेंगे कि वे डिलीवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार, उन्होंने बताया कि डिलीवरी भागीदारों के लिए दिशानिर्देश तैयार करके इसे कम किया जा सकता है। नियमों की अनुपस्थिति में, उन्होंने तर्क दिया कि एक मौका था कि लोग डिलीवरी पार्टनर्स की वर्दी का उपयोग कर सकते हैं और अपराधों में शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हालांकि इस मुद्दे को देखने और उपयुक्त दिशानिर्देश बनाने के लिए डीजीपी को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो प्रकृति में अत्यधिक मनमाना, अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है। इस प्रकार, उन्होंने उचित निर्देश मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।