NSA | 'गिरोह' के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए हिरासत को नहीं बढ़ाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Shahadat

21 Oct 2024 12:22 PM IST

  • NSA | गिरोह के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए हिरासत को नहीं बढ़ाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंडात्मक कानून के तहत 'गिरोह' को परिभाषित नहीं किया गया। किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत को केवल इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके कथित गिरोह के सदस्य ने अन्य अपराध किए।

    जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत की अवधि को रद्द करते हुए कहा,

    "दंडात्मक कानून में 'गिरोह' की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, केवल गैरकानूनी सभा के गठन का प्रावधान है। याचिकाकर्ता उस गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं है, जिसने अपराध संख्या 119/2024 किया है और वह उक्त अपराध का आरोपी नहीं है।"

    न्यायालय ने कहा कि हिरासत के आदेशों को कई बार बढ़ाया गया, जिसमें राज्य ने याचिकाकर्ता के साथियों द्वारा कथित रूप से की गई अवैध गतिविधि के आधार पर विस्तार को उचित ठहराया था। हालांकि, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को अपराधों से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। याचिकाकर्ता रतलाम हत्याकांड के लिए जिम्मेदार गैरकानूनी भीड़ का सदस्य नहीं था, जिसका इस्तेमाल उसकी चल रही गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए किया गया।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    इस प्रकार, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए सार्वजनिक हित और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हिरासत की अवधि गलत तरीके से की गई है।"

    मामला इस बात से संबंधित था कि क्या राज्य केवल पिछले आपराधिक गतिविधियों और गिरोह के साथ कथित जुड़ाव के आधार पर NSA के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत को बढ़ा सकता है, भले ही वह विस्तार के लिए कारण के रूप में बताए गए विशिष्ट अपराध में सीधे तौर पर शामिल न हो।

    याचिकाकर्ता को NSA की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया। उसने केवल इस आधार पर विस्तार के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की कि एक बार NSA की धारा 12(1) के तहत तीन महीने की अवधि के लिए पुष्टि आदेश पारित हो जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रारंभिक तीन महीने की हिरासत अवधि समाप्त हो चुकी है और राज्य इसे केवल दूसरों की गतिविधियों के आधार पर नहीं बढ़ा सकता।

    पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एक बार हिरासत आदेश की पुष्टि हो जाने के बाद, जब तक कि नए साक्ष्य सामने न आ जाएं, आगे की समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है।

    न्यायालय ने देखा कि हालांकि NSA राज्य को हिरासत अवधि बढ़ाने का अधिकार देता है, लेकिन केवल तभी जब व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वास्तविक खतरा बना रहे। इस मामले में याचिकाकर्ता सीधे तौर पर आज़ाद गैंग की गतिविधियों से जुड़ा नहीं था।

    न्यायालय ने हिरासत अवधि बढ़ाने के आदेश को पलट दिया और सरकार को याचिकाकर्ता की कैद के संबंध में कोई और आदेश जारी करने से रोक दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो।

    अदालत ने कहा,

    “16.07.2024 को हिरासत अवधि बढ़ाने का विवादित आदेश और सभी परिणामी आदेश इसके द्वारा रद्द किए जाते हैं।”

    केस टाइटल: हर्ष @ हर्षवर्धन बनाम भारत संघ प्रमुख सचिव और अन्य के माध्यम से

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