मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला और बच्चे को गुज़ारा-भत्ता देने का आदेश दिया, DNA टेस्ट से इनकार करने पर आदमी के खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला

Shahadat

9 Jun 2026 9:34 AM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला और बच्चे को गुज़ारा-भत्ता देने का आदेश दिया, DNA टेस्ट से इनकार करने पर आदमी के खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला और उसके बेटे को गुज़ारा-भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट कराने से इनकार करने वाले आदमी के खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत कार्यवाही कल्याणकारी होती है। इसमें शादी का पक्का सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि दूसरी शादी (bigamy) के आपराधिक मुकदमों में ज़रूरी होता है।

    जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने कहा:

    "इसके विपरीत, रेस्पोंडेंट ने रिवीजन याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ अपने पितृत्व (paternity) को साबित करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट की मांग का विरोध किया। इसलिए यह कोर्ट रेस्पोंडेंट के खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला मानता है और ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है। सिर्फ़ इसलिए कि रेस्पोंडेंट का दावा है कि उसने कानूनी तौर पर दूसरी महिला कृष्णाबाई से शादी की थी और उससे दो बच्चे हुए हैं, रिवीजन याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 को गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। गुज़ारा-भत्ता देने के लिए ऐसी कार्यवाही में शादी को वैसे सख्ती से साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे IPC की धारा 494 के तहत अपराध के मुकदमे में होती है।"

    रिवीजन याचिकाकर्ताओं ने 2014 में CrPC की धारा 125 के तहत एक अर्ज़ी दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि सीमाबाई ने लगभग 14 साल पहले हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार रेस्पोंडेंट बसंतीलाल से शादी की थी और रिवीजन याचिकाकर्ता नंबर 2 का जन्म उसी रिश्ते से हुआ। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें ससुराल से निकाल दिया गया और बिना किसी आर्थिक मदद के छोड़ दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने गुज़ारा-भत्ते की मांग की और कहा कि रेस्पोंडेंट एक सरकारी कर्मचारी है और खेती की ज़मीन से भी अच्छी-खासी कमाई करता है।

    सरकारी टीचर के तौर पर काम करने वाले रेस्पोंडेंट ने शादी होने से इनकार किया और शादी पर सवाल उठाए। उसने दावा किया कि उसकी शादी पहले ही दूसरी महिला कृष्णाबाई से हो चुकी थी और उससे उसके दो बच्चे थे। रेस्पोंडेंट के अनुसार, रिवीजन याचिकाकर्ता नंबर 1 को उसके घर पर ₹1,000 प्रति महीने की सैलरी पर घरेलू काम करने वाली के तौर पर रखा गया। रेस्पोंडेंट ने आगे तर्क दिया कि वह चोरी करने के बाद घर छोड़कर चली गई और उसने उसे परेशान करने और ब्लैकमेल करने के लिए ही गुज़ारा-भत्ते की कार्यवाही शुरू की थी। सबूतों की जांच के बाद ग्राम न्यायालय ने गुज़ारा-भत्ता (मेंटेनेंस) की अर्ज़ी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता शादी का रिश्ता और बच्चे के पिता होने की बात साबित करने में नाकाम रहे। अपीलीय अदालत ने भी इन निष्कर्षों को सही ठहराया।

    हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, बेंच ने गौर किया,

    "याचिकाकर्ताओं ने I.A. नंबर 3769/2024 दायर करके याचिकाकर्ता नंबर 2 के पिता के तौर पर प्रतिवादी (रेस्पॉन्डेंट) की पहचान साबित करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट कराने की इजाज़त मांगी थी। इस अर्ज़ी का विरोध डॉक्यूमेंट नंबर 2759/2024 दायर करके किया गया। 14.03.2024 के आदेश के ज़रिए अर्ज़ी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि, कानून के मुताबिक, DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट कराने से प्रतिवादी के इनकार को रिविज़न याचिका के अंतिम फ़ैसले के समय ध्यान में रखा जाएगा।"

    बेंच ने गौर किया कि प्रतिवादी ने माना कि याचिकाकर्ता नंबर 1 उसकी रिश्तेदार थी और काफी समय तक उसके घर में रही थी। अदालत ने यह भी देखा कि शुरू में याचिकाकर्ता नंबर 2 के बारे में जानकारी होने से इनकार करने के बाद प्रतिवादी ने बाद में माना कि बच्चा याचिकाकर्ता नंबर 1 का है। अदालत ने गौर किया कि याचिकाकर्ताओं के गवाहों के बयानों से लगातार यह बात सामने आई कि प्रतिवादी और याचिकाकर्ता नंबर 1 ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी और बच्चा याचिकाकर्ता का ही था।

    अदालत ने गौर किया कि पिता होने पर विवाद होने के बावजूद प्रतिवादी ने DNA टेस्ट की मांग का विरोध किया और उसके खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष (एडवर्स इन्फरेंस) निकाला जाना चाहिए।

    बेंच ने आगे कहा कि किसी दूसरी महिला से शादीशुदा होने का प्रतिवादी का दावा अपने आपमें CrPC की धारा 125 के तहत कार्यवाही में गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

    रिविज़न याचिका मंज़ूरी देते हुए अदालत ने दोनों विवादित आदेशों को रद्द किया और प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता नंबर 1 और याचिकाकर्ता नंबर 2 में से प्रत्येक को ₹5,000 प्रति माह गुज़ारा-भत्ता दे।

    Case Title: Seemabai v Basantilal, CRR-4517-2022

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