'कानूनी शादी में यौन संबंध के लिए सहमति का कोई महत्व नहीं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ IPC की धारा 377 के तहत आरोप रद्द किए
Shahadat
27 March 2026 9:34 AM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पति की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की, जिसमें उसने यौन शोषण और दहेज उत्पीड़न के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि बलात्कार से जुड़े प्रावधानों में दी गई छूटों को देखते हुए एक पति द्वारा अपनी वयस्क पत्नी के साथ किया गया कोई भी यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए शादी के दायरे में सहमति का पहलू कानूनी तौर पर महत्वहीन है।
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने यह टिप्पणी की:
"...IPC की धारा 375 के अपवाद 2 (Exception 2) के आलोक में एक पति द्वारा अपनी पत्नी (जो नाबालिग न हो) के साथ किया गया यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाता। इस प्रकार, शादी के भीतर सहमति का पहलू, ऐसे कृत्यों पर बलात्कार का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से कानूनी तौर पर महत्वहीन हो जाता है।"
यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई, जिनमें क्रूरता (धारा 498A), हमला (धारा 354), अप्राकृतिक कृत्य (धारा 377), स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (धारा 323), अश्लील कृत्य (धारा 294) और आपराधिक धमकी (धारा 506) शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस जोड़े की शादी हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुई, जिसमें पत्नी के माता-पिता ने दहेज के तौर पर 4 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण और घर के अन्य सामान दिए।
इसके बावजूद, यह आरोप लगाया गया कि पति असंतुष्ट रहा और उसने 6 लाख रुपये की मांग की, यह दावा करते हुए कि शादी 10 लाख रुपये में तय हुई। पत्नी ने आगे आरोप लगाया कि उसके ससुर ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। इसके अतिरिक्त, पति ने भी पत्नी के साथ शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार किया, जिसमें अप्राकृतिक कृत्य भी शामिल थे। पत्नी ने दावा किया कि उसके पति, ससुर, सास और ननद ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
कोर्ट ने सबसे पहले यह टिप्पणी की कि CrPC की धारा 482 के तहत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers)—जो कोर्ट को FIR रद्द करने का अधिकार देती हैं—का प्रयोग बहुत ही संयम और सावधानी से किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बेंच ने यह भी कहा कि FIR केवल उन्हीं मामलों में रद्द की जा सकती है, जहां FIR में लगाए गए आरोप और जाँच के दौरान जुटाए गए सबूतों से किसी भी अपराध का होना स्पष्ट न होता हो। मौजूदा मामले में बेंच ने पाया कि FIR और CrPC की धारा 161 के तहत दिए गए बयान दोनों में ही सिर्फ़ आम और गोलमोल आरोप लगाए गए, बिना किसी खास ज़ाहिर हरकत का ज़िक्र किए। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि पत्नी ने एक मजिस्ट्रेट के सामने CrPC की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान में अपनी ननद के खिलाफ़ कोई खास आरोप नहीं लगाया। इसलिए बेंच ने FIR और ननद से जुड़ी संबंधित कार्यवाही रद्द की।
पति के खिलाफ़ लगाए गए आरोपों के संबंध में कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि पति द्वारा अपनी बालिग पत्नी के साथ किया गया कोई भी यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाता है। इसलिए सहमति का पहलू यहां बेमानी है।
बेंच ने आगे यह दोहराया कि बलात्कार की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया ताकि उसमें गुदा और मुख मैथुन जैसे कृत्य भी शामिल हो सकें। बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि शादी के दौरान पति और पत्नी के बीच इस तरह के मुख या गुदा मैथुन पर IPC की धारा 377 लागू नहीं होती है।
तदनुसार, कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया:
"तदनुसार, इस कोर्ट की यह सुविचारित राय है कि FIR में लगाए गए आरोपों से पहली नज़र में यह ज़ाहिर नहीं होता कि याचिकाकर्ता नंबर 1 के खिलाफ़ IPC की धारा 377 के तहत कोई अपराध किया गया। नतीजतन, IPC की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता नंबर 1 के खिलाफ़ चल रही कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।"
हालांकि, बेंच ने पति के खिलाफ़ चल रही अन्य कार्यवाहियों को रद्द नहीं किया। इस प्रकार, याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और IPC की धारा 377 से संबंधित FIR और उसके बाद की कार्यवाहियों को रद्द कर दिया गया।
Case Title: X v State of Madhya Pradesh [MCRC-23881-2024]

