मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का हस्तांतरण और सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान : धारा 212 और 213, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

Himanshu Mishra

2 Oct 2024 6:18 PM IST

  • मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का हस्तांतरण और सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान : धारा 212 और 213, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) वह नया कोड है जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की जगह ली और 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। इस संहिता के अध्याय XV में उन शर्तों पर चर्चा की गई है, जिनके आधार पर आपराधिक मामलों की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें मजिस्ट्रेटों की शक्तियों और अधिकारों के बारे में बताया गया है।

    विशेष रूप से, धारा 212 और 213 इस बात पर केंद्रित हैं कि कैसे एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को मामले स्थानांतरित किए जा सकते हैं और सत्र न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस प्रकार निर्धारित होता है।

    यह लेख विस्तार से इन धाराओं को समझाएगा, और धारा 210 और 211 का संदर्भ देकर इसे व्यापक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेगा।

    धारा 212: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का हस्तांतरण

    धारा 212 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate - CJM) को यह अधिकार देती है कि वह किसी मामले को एक अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जाँच या सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर सके, जब CJM ने अपराध का संज्ञान (Cognizance) ले लिया हो।

    इसका अर्थ क्या है?

    सरल शब्दों में, जब CJM को किसी अपराध की जानकारी मिलती है (Cognizance), तो वह अपने अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य सक्षम मजिस्ट्रेट को मामला सौंप सकता है, ताकि मामले की जांच या सुनवाई हो सके।

    इस प्रावधान के दो उपखंड हैं:

    1. धारा 212(1): CJM द्वारा मामले का हस्तांतरण CJM सीधे तौर पर किसी भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जांच या सुनवाई के लिए मामला सौंप सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्यभार और अपराध की प्रकृति के आधार पर मामलों का वितरण कुशलतापूर्वक किया जा सके।

    उदाहरण: यदि दिल्ली का एक CJM चोरी के मामले का संज्ञान लेता है, तो वह मामले को दिल्ली के किसी अन्य हिस्से में स्थित प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है ताकि सुनवाई तेजी से हो सके।

    2. धारा 212(2): सक्षम मजिस्ट्रेटों द्वारा हस्तांतरण कोई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, जिसे CJM द्वारा अधिकार दिया गया हो, मामले को हस्तांतरित कर सकता है। CJM सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्धारित कर सकता है कि कौन से मजिस्ट्रेट मामले को संभालने के लिए सक्षम हैं।

    उदाहरण: CJM मजिस्ट्रेट A को कुछ विशेष प्रकार के मामले (जैसे छोटे हमले के मामले) मजिस्ट्रेट B को स्थानांतरित करने के लिए अधिकार दे सकता है, जो उन मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सकता है।

    धारा 210 और 211 का संदर्भ:

    इस प्रावधान को बेहतर समझने के लिए हमें धारा 210 पर भी ध्यान देना चाहिए, जो बताती है कि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान कैसे लेते हैं। एक बार जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है, तब धारा 212 के तहत मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित किया जा सकता है, अगर जरूरत हो।

    इसके अलावा, धारा 211 के तहत, यदि आरोपी अनुरोध करता है, तो मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित किया जा सकता है, यदि उसे लगता है कि वर्तमान मजिस्ट्रेट पक्षपाती है या मामले को ठीक से संभालने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार, धारा 212 के तहत हस्तांतरण के प्रावधान, धारा 211 द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के साथ काम करते हैं।

    धारा 213: सत्र न्यायालय का संज्ञान

    धारा 213 यह स्पष्ट करती है कि सत्र न्यायालय (Court of Session) किसी मामले का मूल अधिकार क्षेत्र में संज्ञान नहीं ले सकता, जब तक कि उस मामले को मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सौंपा न गया हो।

    इसका अर्थ क्या है?

    यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सत्र न्यायालय हाईकोर्ट होते हैं और केवल उन मामलों को संभालते हैं, जो निचली मजिस्ट्रेट अदालतों द्वारा उन्हें सौंपे गए हों। वे अपने अधिकार में सीधे तौर पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते।

    सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए मामला तभी लाया जा सकता है, जब पहले उसे मजिस्ट्रेट द्वारा जांचा गया हो और फिर यह निर्णय लिया गया हो कि मामला गंभीर है और सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई के योग्य है।

    उदाहरण: मान लीजिए एक हत्या का मामला है जहाँ जांच पूरी हो चुकी है और मजिस्ट्रेट, सबूतों की समीक्षा के बाद, यह मानता है कि यह एक गंभीर अपराध है जिसे सत्र न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए। तब मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय में सौंप देगा, जिससे सत्र न्यायालय उस पर पूरी सुनवाई कर सके।

    धारा 210 का संदर्भ:

    धारा 213, धारा 210 के साथ काम करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज्यादातर आपराधिक मामलों में पहला संपर्क मजिस्ट्रेट होता है। धारा 210 के तहत, मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है, और धारा 213 के तहत वह निर्णय करता है कि मामला सत्र न्यायालय में सौंपा जाए या नहीं।

    प्रक्रिया का उदाहरण

    1. एक गंभीर अपराध (जैसे हत्या) के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है।

    2. मजिस्ट्रेट धारा 210 के तहत अपराध का संज्ञान लेता है।

    3. यदि आरोपी अनुरोध करता है, तो मामला धारा 211 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित किया जा सकता है।

    4. जांच के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 212 के तहत मामले को किसी अन्य सक्षम मजिस्ट्रेट को जांच या सुनवाई के लिए सौंप सकता है।

    5. अगर मामला गंभीर है, तो मजिस्ट्रेट इसे सत्र न्यायालय को धारा 213 के तहत सौंप सकता है, ताकि उच्च स्तर पर सुनवाई हो सके।

    धारा 212 और 213 का महत्व

    दोनों धाराएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कुशलतापूर्वक संचालित हो और मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालयों की भूमिकाएँ स्पष्ट रहें। धारा 212 यह सुनिश्चित करती है कि मामले सही समय पर हस्तांतरित हों, जबकि धारा 213 सत्र न्यायालयों के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ तय करती है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि मामलों को उनकी गंभीरता और जटिलता के आधार पर उचित अदालतों द्वारा निपटाया जाए।

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 न्यायिक प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों के लिए स्पष्टता लाती है और यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न स्तरों पर अदालतों द्वारा मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाया जाए। धारा 212 और 213, धारा 210 और 211 के साथ मिलकर न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का कार्य करती हैं।

    धारा 212 जहां मामलों के हस्तांतरण को सक्षम बनाती है, वहीं धारा 213 सत्र न्यायालयों के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ स्थापित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मामलों का संचालन संगठित और व्यवस्थित ढंग से हो।

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