क्या मजिस्ट्रेट द्वारा संदर्भित मामले में लोक अदालत के अवॉर्ड को सिविल डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है?

LiveLaw News Network

11 Jan 2022 7:14 AM GMT

  • क्या मजिस्ट्रेट द्वारा संदर्भित मामले में लोक अदालत के अवॉर्ड को सिविल डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है?

    लोक अदालत द्वारा अवॉर्ड के निष्पादन के संदर्भ में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा निर्दिष्ट मामले में पारित किए गए निर्णय को इस तरह निष्पादित किया जा सकता है जैसे कि यह किसी दीवानी अदालत की डिक्री हो।

    यह सवाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लोक अदालतों में भेजे गए मामलों में उठता है।

    डिक्री और आदेशों के निष्पादन संबंधित सिद्धांतों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36 से 74 और आदेश 21 में दिया गया है। इस प्रश्न के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21(1) प्रासंगिक है, जो कहती है-

    "लोक अदालत के प्रत्येक अवॉर्ड को किसी दीवानी न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा और जहां धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत संदर्भित मामले में लोक अदालत द्वारा समझौता या सेटलमेंट किया गया हो, ऐसे मामले में भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के तहत प्रदान किए गए तरीके से वापस किया जाएगा।"

    कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के बावजूद कानूनी रूप से कानूनी कल्पना को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है कि लोक अदालत के अवॉर्डों को एक सिविल कोर्ट के आदेश के रूप में समझा जाएगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर केएन गोविंदन कुट्टी मेनन बनाम सीडी शाजी [एआईआर 2012 एससी 719] में दिया था, जहां एक डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत के समक्ष एक समझौता या सेटलमेंट हुआ था और उसके अनुसार पारित अवॉर्ड को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 में निहित प्रावधान के आधार पर सिविल कोर्ट के एक डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए।

    न्यायालय के विचारार्थ प्रश्न यह था कि जब मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अदालत को निर्दिष्ट आपराधिक मामला पक्षकारों द्वारा सुलझाया जाता है और निपटारे को दर्ज करते हुए अवॉर्ड पारित किया जाता है तो क्या इसे दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जा सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि "लोक अदालत का हर पुरस्कार, जिसमें एक आदेश शामिल है जो 'चेक बाउंसिंग मामले' में पार्टियों के बीच समझौता दर्ज करेगा, एक सिविल कोर्ट डिक्री है और इसलिए, एक सिविल कोर्ट द्वारा निष्पादन योग्य है।"

    जस्टिस पी सदाशिवम द्वारा लिखे गए फैसले में जोरदार ढंग से कहा गया है कि भले ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक अदालत का मामला संदर्भित किया गया हो, और डीमिंग प्रावधानों के आधार पर एक समझौते के आधार पर लोक अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले अवॉर्ड को एक डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए जो एक सिविल कोर्ट द्वारा निष्पादन में सक्षम होगा।

    इसने आगे कहा कि.

    1) अधिनियम की धारा 21 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए, लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को एक दीवानी अदालत की डिक्री माना जाएगा और इस तरह यह उस न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य है।

    2) अधिनियम सिविल कोर्ट और आपराधिक अदालत द्वारा किए गए संदर्भ के बीच ऐसा कोई भेद नहीं करता ह3) विभिन्न न्यायालयों (दीवानी और आपराधिक दोनों), ट्रिब्यूनल, फैमिली कोर्ट, रेंट कंट्रोल कोर्ट, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और समान प्रकृति के अन्य मंचों द्वारा संदर्भित मामलों के संबंध में पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर एक अवार्ड पारित करने के लिए लोक अदालत की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

    4) भले ही कोई मामला एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत एक आपराधिक अदालत द्वारा संदर्भित किया गया हो और डीमिंग प्रावधानों के आधार पर, लोक अदालत द्वारा एक समझौते के आधार पर पारित किए गए निर्णय को एक सिविल कोर्ट द्वारा निष्पादन किए जाने में सक्षम डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए।

    इस प्रकार, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे मामला किसी आपराधिक अदालत द्वारा लोक अदालत को भेजा गया हो, लोक अदालत के प्रत्येक अवॉर्ड को एक दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है, और इस तरह, यह एक दीवानी अदालत द्वारा निष्पादन योग्य है।

    हाल ही में, मकवाना मंगलदास तुलसीदास बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदन कुट्टी मेनन मामले पर भरोसा किया और देखा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 का प्रभाव यह है कि पूर्व-मुकदमेबाजी चरण या पूर्व-संज्ञान चरण में पारित एक अवॉर्ड एक सिविल डिक्री का प्रभाव रखेगा।

    महत्वपूर्ण रूप से, कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने हाल ही में कहा था कि एक बार लोक अदालत में मामला बंद हो जाने पर, यह एक डिक्री या अवॉर्ड के बराबर होता है और अदालत या मजिस्ट्रेट के पास उक्त आदेश को वापस लेने की शक्ति नहीं होती है।

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