पीड़िता के द्वारा रिश्ते को जारी रखने की इच्छा जताने पर हाईकोर्ट ने युवक पर पॉक्सो केस खत्म किया

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    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 18 साल के युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके माता-पिता की ओर से युवक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

    जस्टिस जी. गिरीश ने बताया कि पीड़िता, जो अब 18 साल की है, ने हलफनामे में कहा है कि वह याचिकाकर्ता के साथ अपने रिश्ते को आगे भी जारी रखना चाहती है।

    कोर्ट के अनुसार, दोनों स्कूल के साथी थे और एक-दूसरे से प्यार करते थे। जब पीड़िता की उम्र करीब 17½ साल थी, तब दोनों की सहमति से कुछ नज़दीकी संबंध बने।

    फिर भी, युवक पर कई धाराओं जैसे बलात्कार, अपहरण, गलत तरीके से कैद करने और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया।

    जज ने कहा कि अगर ये घटनाएं छह महीने बाद हुई होतीं, तो कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था। यह किशोरावस्था की भावनाओं का मामला है, जो कानूनन अपराध की शक्ल ले बैठा। अगर मुकदमा चलता रहा, तो लड़के का भविष्य बर्बाद हो सकता है। वहीं, यह भी संभव है कि आने वाले समय में दोनों शादी करके शांतिपूर्ण जीवन बिताएं।

    इन्हीं वजहों से कोर्ट ने केस खत्म करने का आदेश दिया।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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