पीड़िता के द्वारा रिश्ते को जारी रखने की इच्छा जताने पर हाईकोर्ट ने युवक पर पॉक्सो केस खत्म किया
Praveen Mishra
10 Sept 2025 2:06 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 18 साल के युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके माता-पिता की ओर से युवक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।
जस्टिस जी. गिरीश ने बताया कि पीड़िता, जो अब 18 साल की है, ने हलफनामे में कहा है कि वह याचिकाकर्ता के साथ अपने रिश्ते को आगे भी जारी रखना चाहती है।
कोर्ट के अनुसार, दोनों स्कूल के साथी थे और एक-दूसरे से प्यार करते थे। जब पीड़िता की उम्र करीब 17½ साल थी, तब दोनों की सहमति से कुछ नज़दीकी संबंध बने।
फिर भी, युवक पर कई धाराओं जैसे बलात्कार, अपहरण, गलत तरीके से कैद करने और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया।
जज ने कहा कि अगर ये घटनाएं छह महीने बाद हुई होतीं, तो कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था। यह किशोरावस्था की भावनाओं का मामला है, जो कानूनन अपराध की शक्ल ले बैठा। अगर मुकदमा चलता रहा, तो लड़के का भविष्य बर्बाद हो सकता है। वहीं, यह भी संभव है कि आने वाले समय में दोनों शादी करके शांतिपूर्ण जीवन बिताएं।
इन्हीं वजहों से कोर्ट ने केस खत्म करने का आदेश दिया।

