बाल विवाह निषेध अधिनियम मुसलमानों पर भी लागू होगा: केरल हाईकोर्ट
Shahadat
29 July 2024 11:17 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition Of Child Marriage Act) मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 का स्थान लेगा। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे उसका धर्म और स्थान कुछ भी हो, बाल विवाह निषेध कानून का पालन करने के लिए बाध्य है।
जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि देश के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की प्राथमिक स्थिति धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकता प्राथमिक है और धर्म गौण है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि सभी नागरिक, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी या किसी अन्य धर्म के हों, अधिनियम से बंधे हैं।
कोर्ट ने कहा,
“प्रत्येक भारतीय पहले देश का नागरिक है और उसके बाद ही वह धर्म का सदस्य बनता है। जब अधिनियम 2006 बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है तो यह मुस्लिम पर्सनल लॉ को पीछे छोड़ देता है। इस देश का हर नागरिक देश के कानून के अधीन है, जो अधिनियम 2006 है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत दंडनीय बाल विवाह के अपराध के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
शिकायत 30 दिसंबर, 2012 को पलक्कड़ जिले के वडक्कनचेरी में कथित तौर पर इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजित बाल विवाह से संबंधित है। पहला आरोपी पिता है, जिसने अपनी नाबालिग बेटी की शादी दूसरे आरोपी से कर दी। तीसरा और चौथा आरोपी इस्लाम जुमा मस्जिद महल समिति के अध्यक्ष और सचिव हैं, और पांचवां आरोपी विवाह का गवाह।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस्लामी कानून के तहत मुस्लिम लड़की के पास 'ख़ियार-उल-बुलुग' या 'यौवन का विकल्प' है, जो उसे यौवन प्राप्त करने पर आमतौर पर 15 वर्ष की आयु में विवाह करने का अधिकार देता है। उन्होंने दावा किया कि नाबालिग लड़की का विवाह शून्य नहीं माना जाता है, यह उसके यौवन प्राप्त करने के बाद उसके विवेक पर शून्य हो सकता है। यह कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम पर हावी है।
न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के उद्देश्य और प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। इसने कहा कि अधिनियम अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार भारत के बाहर और बाहर भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। न्यायालय ने कहा कि इसका मतलब है कि अधिनियम के पास अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है और यह विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे कहीं भी हों। यह अधिनियम सभी नागरिकों पर भी लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक नागरिक, गैर-सरकारी संगठन आदि को बाल विवाह के बारे में किसी भी जानकारी के बारे में बाल विवाह निषेध अधिकारी या न्यायालय को सूचित करना चाहिए। इसने कहा कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं और अधिनियम की धारा 13 के तहत, ऐसी शिकायतों/सूचनाओं पर कार्रवाई करने के लिए उनके पास स्वप्रेरणा से अधिकार हैं।
न्यायालय ने मजिस्ट्रेटों से आग्रह किया कि वे बाल विवाह के बारे में सूचना मिलने पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने की अपनी शक्तियों के बारे में सतर्क रहें।
इसने कहा,
“इसलिए मेरा यह मानना है कि राज्य के सभी मजिस्ट्रेट को किसी भी बाल विवाह के बारे में कोई विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना प्राप्त होने पर संज्ञान लेने के लिए सतर्क रहना चाहिए।”
न्यायालय ने आगे कहा कि प्रिंट और विजुअल मीडिया को भी राज्य में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए।
न्यायालय ने कहा,
“विजुअल मीडिया को बाल विवाह पर वृत्तचित्र और शो भी प्रसारित करने चाहिए, सार्वजनिक सेवा घोषणाएं और जागरूकता अभियान बनाने चाहिए, फिल्मों और टीवी शो में बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों को दर्शाना चाहिए, विशेषज्ञों, बचे लोगों और एक्टिविस्ट का इंटरव्यू लेना चाहिए। प्रिंट और दृश्य मीडिया को बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने, सार्वजनिक चर्चा और बहस को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में काम करने वाले पहलों का समर्थन और विस्तार करने, सत्ता में बैठे लोगों को कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जवाबदेह बनाने, बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान के बारे में जनता को शिक्षित करने आदि के लिए एक मंच होना चाहिए।”
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 2007 में लागू हुआ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1875 के वयस्कता अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर देगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अधिनियम की धारा 2 में यह प्रावधान है कि अधिनियम विवाह, दहेज, तलाक, गोद लेने जैसे मामलों में किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। यह भी निर्दिष्ट करता है कि यह भारतीय नागरिकों के धर्म या धार्मिक संस्कारों पर लागू नहीं होता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि वह पटना हाईकोर्ट के मोहम्मद इदरीस बनाम बिहार राज्य और अन्य (1980), पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के कम्मू बनाम हरियाणा राज्य (2010), दिल्ली हाईकोर्ट के तहरा बेगम बनाम दिल्ली राज्य और अन्य (2012) के निर्णयों से असहमत है, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने पर विवाह कर सकती है और ऐसे विवाह को अमान्य नहीं माना जाता है।
बाल विवाह की बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विवाह से बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और बच्चों का शोषण होता है। इसमें कहा गया कि कम उम्र में शादी और गर्भधारण बाल विवाह के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। न्यायालय ने कहा कि बाल विवाह लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करता है, गरीबी को बढ़ाता है और उनके आर्थिक अवसरों को सीमित करता है।
इसमें कहा गया कि बाल वधुएं घरेलू हिंसा की चपेट में आती हैं, जिससे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात होता है। न्यायालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि बाल विवाह को रोकना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। न्यायालय ने कहा, "बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ने दें। उन्हें यात्रा करने दें, उन्हें जीवन का आनंद लेने दें और जब वे वयस्क हो जाएं तो उन्हें अपनी शादी के बारे में निर्णय लेने दें। आधुनिक समाज में, विवाह के लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती। अधिकांश लड़कियां पढ़ाई में रुचि रखती हैं। उन्हें पढ़ने दें और अपने जीवन का आनंद लेने दें, बेशक अपने माता-पिता के आशीर्वाद से।"
वर्तमान मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज किया कि उनकी नाबालिग बेटी यौवन प्राप्त करने पर शादी कर सकती है, क्योंकि वह मुस्लिम है। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि इसे दायर करने में देरी हुई।
तदनुसार, न्यायालय ने मामला खारिज किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कार्यवाही रद्द करने का मामला नहीं बनाया।
केस टाइटल: मोइदुट्टी मुसलियार बनाम सब इंस्पेक्टर वडक्केनचेरी पुलिस स्टेशन