कथित तौर पर शारीरिक बीमारी का कारण बना शावरमा, हाईकोर्ट ने शेफ को जमानत दी

Praveen Mishra

8 May 2024 8:09 PM IST

  • कथित तौर पर शारीरिक बीमारी का कारण बना शावरमा, हाईकोर्ट ने शेफ को जमानत दी

    केरल हाईकोर्ट ने कल एक रेस्तरां के शेफ को जमानत दे दी, जिसने शावरमा बनाया था, जिससे एक महिला को कथित तौर पर शारीरिक बीमारी हुई थी, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

    आईपीसी की धारा 284 (जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही), 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), और 328 (जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

    जस्टिस सी. प्रताप कुमार ने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी क्योंकि आरोपी 19 अप्रैल, 2024 से न्यायिक हिरासत में है।

    शेफ को दूसरा आरोपी बताया गया और होटल के मालिक को पहला आरोपी बताया गया। पहले आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी गई।

    विशिष्ट मामला यह था कि महिला ने उस रेस्तरां से स्विगी के माध्यम से शावरमा का आदेश दिया जहां आरोपी रसोइया के रूप में काम कर रहा था। उसने आरोप लगाया कि शावरमा के सेवन के बाद, उसे शारीरिक बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

    आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि रेस्तरां पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा था और प्रतिदिन 150 से अधिक शवारमे बेच रहा था। यह तर्क दिया गया था कि तैयारी के दो घंटे के भीतर शावरमा का सेवन करना होगा और अभी तक उनके होटल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। यह भी तर्क दिया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के होटल में तैयार किए गए शवारमा का सेवन किया था।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

    Next Story