जबरन लिंग परिवर्तन अभियान में किसी अंतरराष्ट्रीय रैकेट की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं: केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार किया
LiveLaw News Network
11 July 2024 3:25 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने एक पिता द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके नाबालिग बेटे की तस्वीरों का इस्तेमाल अवैध रूप से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए धन जुटाने के लिए किया गया था।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि जबरन लिंग परिवर्तन ऑपरेशन करने में अंतरराष्ट्रीय रैकेट या गिरोह की संलिप्तता के आरोप अस्पष्ट और निराधार हैं।
कोर्ट ने कहा,
“याचिकाकर्ता के बेटे के उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, जो जांच अधिकारी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में जबरन लिंग परिवर्तन ऑपरेशन में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट के बारे में लगाए गए आरोप को कम से कम अभी तक एक अस्पष्ट और बेबुनियाद आरोप के रूप में ही माना जा सकता है। इस तरह के दावे को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री एकत्र नहीं की गई है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने वास्तव में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता ने कभी भी ऐसा आरोप नहीं लगाया था, लेकिन यह राज्य सरकार का हलफनामा था जिसमें इस तरह के अंतरराष्ट्रीय रैकेट के अस्तित्व का उल्लेख किया गया था।”
याचिकाकर्ता, जो एक नाबालिग बेटे का पिता है, ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने खुद को उसके बेटे के माता-पिता के रूप में गलत तरीके से पेश किया और हॉरमोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म मिलाप से धन जुटाने के लिए उसके बेटे की तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 'सपोर्ट-रोसेटा' के नाम से एक प्रोफ़ाइल बनाई और बेटे के नाम पर धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
याचिकाकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 471 (वास्तविक जाली दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करना) के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (सी) और 66 (डी) (कंप्यूटर से संबंधित अपराध) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की निष्क्रियता से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार के हलफनामे का हवाला दिया, जिसके अनुसार एक अंतरराष्ट्रीय जबरन लिंग परिवर्तन गिरोह अस्तित्व में है। यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के मौद्रिक लाभ के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और विशेष जांच की आवश्यकता थी।
इसके विपरीत, सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का बेटा जो वयस्क हो चुका है, ने प्रस्तुत किया कि वह एक ट्रांसजेंडर महिला है और 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हार्मोन लेना चाहता है। यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने याचिकाकर्ता के बेटे के अनुरोध के आधार पर ऑनलाइन धन उगाहना शुरू कर दिया।
प्रतिवादी के रूप में पेश की गई अभियुक्त ने प्रस्तुत किया कि वह केवल याचिकाकर्ता के बेटे की मदद कर रही थी और उसे सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि वह जबरन हार्मोन थेरेपी में लिप्त किसी भी अंतरराष्ट्रीय रैकेट का हिस्सा नहीं थी।
सीबीआई ने प्रस्तुत किया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय रैकेट या गिरोह के अस्तित्व को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।
कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता का बेटा कथित घटना के समय नाबालिग था, लेकिन अब वयस्क हो चुका है और उसने अभियुक्त के कार्यों की पुष्टि की है। इसने इस बात पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता के बेटे ने बयान दिया कि अभियुक्त केवल क्राउडफंडिंग के माध्यम से उसकी मदद करने का प्रयास कर रहा था।
इसने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता के बेटे ने अपने माता-पिता के खिलाफ तीखे आरोप लगाए थे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि कानून नाबालिग और वयस्क के बीच अंतर नहीं करता है और किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है, जिसमें उनके माता-पिता भी शामिल हैं।
न्यायालय ने कहा, "इस प्रकार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति, चाहे वह नाबालिग हो या वयस्क, किसी भी प्रकृति के भेदभाव से कानून द्वारा संरक्षित है।" इस प्रकार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और माना कि सीबीआई जांच उचित नहीं थी।"
कोर्ट ने कहा,
"हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय में दायर राज्य सरकार के हलफनामे के आधार पर अपराध के पंजीकरण के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाली घटना के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया था, यह न्यायालय इस विचार पर है कि परिस्थितियाँ इस न्यायालय को सीबीआई जांच का निर्देश देने के लिए उक्त कथन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं, कम से कम अब तक एकत्र की गई सामग्रियों से तो ऐसा ही लगता है।"
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (केरल) 427
केस टाइटलः जॉय वर्गीस बनाम केरल राज्य
केस नंबर: WP(CRL.) संख्या 661 OF 2023