राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से व्यापक जनहित पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं, स्थानीय लोगों के हितों पर भी विचार किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

15 July 2024 2:00 PM IST

  • राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से व्यापक जनहित पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं, स्थानीय लोगों के हितों पर भी विचार किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यापक जनहित के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आम हित को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष इलाके के लोगों के हितों पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

    मलप्पुरम जिले के निवासियों ने छह लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (NH66) की एक विशिष्ट श्रृंखला पर एक वाहन अंडरपास के निर्माण के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि इलाके के निवासियों की सड़क के दूसरी ओर तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

    जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वीएम ने अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाए गए स्थान के करीब एक वाहन अंडरपास के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए रिट अपील को खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने कहा, "हम देखते हैं कि अपीलकर्ता अपने निजी हितों की वकालत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनएच 66 के निर्माण से प्रभावित इलाके के आम लोगों की ओर से दलील दे रहे हैं। हालांकि, देश के कोने-कोने में फैले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण जैसी परियोजनाओं में शामिल व्यापक सार्वजनिक हित पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार किसी विशेष इलाके के लोगों के हितों को आम जनता के हितों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, ताकि 'सामान्य हित' को ध्यान में रखा जा सके।"

    अपीलकर्ताओं ने इस आशंका के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि महाराष्ट्र के पनवेल को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने वाले एनएच 66 के निर्माण से सड़क के दूसरी ओर स्थित उपयोगिताओं और संस्थानों तक उनकी पहुंच बंद हो जाएगी। अपनी रिट याचिका खारिज होने से व्यथित होकर, उन्होंने रिट अपील दायर की है।

    अपीलकर्ताओं ने कहा कि एनएच 66 की सड़क के दूसरी ओर कई सुविधाएं और इमारतें स्थित हैं जैसे स्कूल, अस्पताल, बैंक, एटीएम, कब्रिस्तान आदि, जिन तक आम जनता की पहुंच की जरूरत है।

    यह तर्क दिया गया कि बिना वाहन अंडरपास बनाए एनएच 66 पर छह लेन का नया निर्माण करने से आम जनता की सड़क के दूसरी ओर पहुंच बंद हो जाएगी। यह भी तर्क दिया गया कि आम जनता की असुविधा को कम करने का एकमात्र उपाय एक नए वाहन अंडरपास का निर्माण होगा, भले ही पास में एक और अंडरपास मौजूद हो। अपीलकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उनके द्वारा सुझाए गए चेनेज पर एक और वाहन अंडरपास बनाने के लिए बाध्य हैं।

    दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि सड़क के दूसरी ओर पहुंच प्रदान करने के लिए अन्य वाहन अंडरपास और सर्विस रोड हैं। यह भी कहा गया कि कम दूरी पर वाहन अंडरपास सड़क सुरक्षा के मुद्दे पैदा करेंगे और राजमार्गों के छह लेन के लिए विनिर्देशों और मानकों के मैनुअल के अनुसार अस्वीकार्य हैं।

    न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाए गए स्थान के निकट एक चेनेज पर एक वाहन अंडरपास का निर्माण किया गया था। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि आम जनता सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए उस वाहन अंडरपास का उपयोग कर रही थी।

    न्यायालय ने कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य (2023) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में संदर्भित 'सामान्य भलाई' शब्द (कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यह सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो) का अर्थ अधिकतम लोगों के लिए उच्चतम भलाई प्राप्त करना है।

    न्यायालय ने निजी हित और सार्वजनिक हित के दायरे पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया। इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि निकटवर्ती वाहन अंडरपास का अस्तित्व अपीलकर्ताओं के हितों की पूर्ति करेगा और रिट अपील को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: अब्दुल रजाक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

    केस साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (केआर) 438

    केस नंबर: 2024 का डब्ल्यूए नंबर 742

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story