केरल हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को वकीलों से ली गई ₹5K ज़्यादा एनरोलमेंट फीस वापस करने का आदेश दिया

Shahadat

19 Jan 2026 7:48 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को वकीलों से ली गई ₹5K ज़्यादा एनरोलमेंट फीस वापस करने का आदेश दिया

    केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को केरल बार काउंसिल को सात वकीलों से उनके एनरोलमेंट के लिए ली गई ज़्यादा रकम वापस करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, BCK ने उनसे कानून द्वारा तय फीस 750 रुपये से 5000 रुपये ज़्यादा लिए थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक गैर-कानूनी वसूली थी, जो गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का सीधा उल्लंघन है।

    BCK द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में संस्था ने याचिकाकर्ताओं के संपर्क करने पर ज़्यादा रकम वापस करने पर सहमति जताई।

    मामला जब सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट शिंटो मैथ्यू अब्राहम ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही BCK से रिफंड के लिए संपर्क किया था।

    यह सुनने के बाद जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने दलीलों को रिकॉर्ड किया और केरल बार काउंसिल को निर्देश दिया कि फैसले की तारीख से 2 हफ़्ते के अंदर हर याचिकाकर्ता को उनसे ली गई 5000 रुपये की ज़्यादा फीस वापस करे।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि गौरव कुमार के मामले (ऊपर बताया गया) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की घोषणा को देखते हुए पहला प्रतिवादी [केरल बार काउंसिल] कानून द्वारा तय फीस और स्टाम्प ड्यूटी 750 रुपये के अलावा एनरोलमेंट फीस के तौर पर कुछ भी ज़्यादा नहीं ले सकता।"

    इस तरह कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया।

    Case Title: Adv. Shani A.R. and Ors. v. Bar Council of Kerala and Anr.

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