आयकर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत मुद्रा नोटों की अंतरिम हिरासत मांगने का अधिकार है: केरल हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
21 Sept 2024 3:13 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने माना कि आयकर अधिकारियों के पास किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जब्त किए गए और क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए करेंसी नोटों की अंतरिम कस्टडी मांगने का अधिकार है, यदि यह मानने का कोई कारण है कि जब्त की गई करेंसी किसी ऐसी संपत्ति का हिस्सा है जिसका आयकर अधिनियम के उद्देश्य से खुलासा नहीं किया गया है।
जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सी. प्रतीप कुमार की खंडपीठ एकल पीठ द्वारा संदर्भित एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी। एकल पीठ ने नोट किया था कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य (2022) और आर. रविराजन बनाम केरल राज्य (2023) में हाईकोर्ट के निर्णयों में विरोधाभास है।
यूनियन ऑफ इंडिया में हाईकोर्ट ने माना कि आयकर अधिनियम के तहत अधिकारी मजिस्ट्रेट से करेंसी नोटों की अंतरिम कस्टडी मांगने के हकदार हैं।
हालांकि, आर. रविराजन मामले में न्यायालय ने माना कि आयकर निर्धारण और आयकर की मांग के वैध आदेश के अभाव में, जिस पक्ष से राशि जब्त की गई है, वह अंतरिम कस्टडी की मांग करने का हकदार है। आयकर अधिनियम की धारा 132ए कहती है कि यदि कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी किसी व्यक्ति की ऐसी संपत्ति को कस्टडी में लेता है, जिसका आयकर अधिनियम के उद्देश्य से खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया जाना चाहिए था, तो आयकर प्राधिकारी अधिकारी या प्राधिकारी से ऐसी संपत्ति आयकर प्राधिकारी को सौंपने की मांग कर सकता है। रविराजन के मामले में धारा 132ए के तहत अधिग्रहण नहीं किया गया था।
आयकर अधिकारियों ने मुद्रा की अंतरिम कस्टडी प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क किया। न्यायालय ने उस मामले में माना था कि चूंकि मुद्रा जब्त करने वाले प्राधिकारी से 132ए के तहत अधिग्रहण नहीं किया गया था, इसलिए न्यायालय से ऐसा नहीं किया जा सकता।
हालांकि, इस मामले में हाईकोर्ट ने माना कि रविराजन मामले में हाईकोर्ट का दृष्टिकोण गलत है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 132, 132ए और 132बी का उद्देश्य आयकर अधिकारियों को उनके द्वारा जब्त या अधिग्रहीत की गई परिसंपत्तियों को रखने में सक्षम बनाना है, जिसके बारे में उनका उचित रूप से मानना है कि वह ऐसी परिसंपत्ति का हिस्सा है जिसका अधिनियम के उद्देश्य के लिए खुलासा किया जाना है या नहीं किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों को करदाता की मौजूदा और भविष्य की देनदारियों के लिए विनियोजित किया जा सकता है। यदि करदाता निर्धारित समय के भीतर उन परिसंपत्तियों की प्रकृति और स्रोत की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वे परिसंपत्तियां उसे वापस कर दी जाएंगी।
न्यायालय ने माना कि यदि आयकर अधिकारी मजिस्ट्रेट से मुद्रा की अंतरिम कस्टडी की मांग करने में सक्षम नहीं हैं, तो ये प्रावधान उन मामलों में निरर्थक हो जाएंगे जहां अधिकारी अधिग्रहण जारी करने में असमर्थ हैं क्योंकि संपत्ति जब्ती के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पहले ही पेश की जा चुकी है।
न्यायालय ने अब्दुल खादर बनाम पुलिस उपनिरीक्षक (1988) का भी उल्लेख किया जहां यह माना गया था कि आयकर अधिकारी संपत्ति की डिलीवरी के लिए न्यायालय से अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे संपत्ति की अंतरिम कस्टडी की मांग कर सकते हैं।
न्यायालय ने माना कि ऐसे मामलों में जहां आयकर अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि संपत्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से घोषित नहीं की गई है या आयकर अधिनियम के उद्देश्य के लिए घोषित नहीं की गई होगी, तो आयकर अधिकारी ऐसी संपत्ति रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।
कोर्ट ने कहा, "जब अधिनियम सक्षम प्राधिकारी को अधियाचन जारी करने तथा करदाताओं की परिसंपत्तियों को प्राप्त करने तथा उन्हें उनकी देनदारियों के प्रति समायोजित करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि सक्षम प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि परिसंपत्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अधिनियम के प्रयोजन के लिए खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा, तो हमारे अनुसार, इस प्रकृति के मामलों में जब्त किए गए करेंसी नोटों को जांच या परीक्षण के समापन तक रखने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी होगा, बशर्ते यह आरोप लगाया जाए कि परिसंपत्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा।"
न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 132बी के अनुसार, प्राधिकारी अधियाचित धन को न केवल मौजूदा देनदारियों के लिए बल्कि मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के पूरा होने पर निर्धारित किसी भी देनदारी और पिछले वर्ष से संबंधित वर्ष के मूल्यांकन के लिए भी लागू कर सकते हैं, जिसमें अधियाचन किया गया है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अंतरिम कस्टडी के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय स्वामित्व के अधिकार का निर्धारण नहीं करता है। न्यायालय केवल यह तय करता है कि जांच या परीक्षण के समापन तक संपत्ति किसके पास रहेगी।
यूनियन ऑफ इंडिया के न्यायालय ने कहा था कि जब्त की गई मुद्रा प्राप्त होने पर प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही छह महीने की अवधि के भीतर पूरी करनी होगी और यदि ऐसा नहीं होता है, तो राशि उस व्यक्ति को जारी कर दी जाएगी, जिससे राशि जब्त की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने माना कि ऐसी शर्त कानून के अनुसार नहीं है, क्योंकि न्यायालय केवल मुद्रा नोटों की अंतरिम कस्टडी पर निर्णय ले रहा है। न्यायालय केवल जांच या परीक्षण के समापन पर राशि के वितरण पर निर्णय ले सकता है।
केस नंबर: Crl.M.C. No 1742 of 2024
केस टाइटल: कासिनाथ रंगोडा कनाडे बनाम केरल राज्य