एक बार स्वीकार की गई आपराधिक अपील को गैर-प्रतिनिधित्व/गैर-अभियोजन के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 Oct 2024 4:54 PM IST

  • एक बार स्वीकार की गई आपराधिक अपील को गैर-प्रतिनिधित्व/गैर-अभियोजन के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने माना कि यदि आपराधिक अपील को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 384 के तहत सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाता है, तो इसे गैर-प्रतिनिधित्व या गैर-अभियोजन के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा, "इस प्रकार कानूनी स्थिति यह उभरती है कि जब सीआरपीसी की धारा 384 के तहत अपील को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाता है और अपीलीय अदालत अपील को स्वीकार कर लेती है, तो अपील के गुण-दोष पर विचार किए बिना इसे गैर-प्रतिनिधित्व या गैर-अभियोजन के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है।"

    अदालत ने कहा कि अपील अदालत अभियुक्त और उनके वकील की अनुपस्थिति से निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से निपट सकती है,

    I) अदालत मामले को स्थगित कर सकती है, हालांकि अदालत ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

    ii) ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड, साक्ष्य और निर्णय पर पुनर्विचार करने के बाद गुण-दोष के आधार पर अपील का निपटारा करें। अपील कोर्ट को साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के तरीके का विवरण देते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए। अपील कोर्ट को ट्रायल जज के तर्क से निर्देशित नहीं होना चाहिए। उसे ट्रायल कोर्ट के तर्क को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से क्रॉस-चेक करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विरोधाभासी न हो, या

    iii) अपील का निपटारा करने में न्यायालय की सहायता के लिए राज्य ब्रीफ या एमिकस क्यूरी नियुक्त करें।

    इस मामले में याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 307 के तहत ट्रायल कोर्ट ने सोते समय अपनी पत्नी की हत्या करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की गर्दन पकड़ी और सोते समय उसका गला काट दिया। अपील कोर्ट ने दोषसिद्धि की पुष्टि की। याचिकाकर्ता ने अपील न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी क्योंकि न्यायालय ने उसकी बात सुने बिना ही अपील का निपटारा कर दिया।

    हाईकोर्ट ने पाया कि न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता अपने मामले पर बहस करने में विफल रहा। हाईकोर्ट ने माना कि अपील न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखा और साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया।

    हाईकोर्ट ने माना कि मामले में हत्या के प्रयास - हत्या करने का इरादा, इरादे को अंजाम देने के लिए एक स्पष्ट कार्य के तत्व मौजूद थे। इसके अलावा, उसकी पत्नी और बेटी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत दिए। पीड़ित की गर्दन और उंगली पर चोट का विवरण देने वाला एक घाव प्रमाण पत्र भी है।

    इसलिए, न्यायालय को ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

    केस नंबरः Crl. Rev. Pet. 679 of 2024

    केस टाइटल: अनिल बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (केआर) 613

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