अभियुक्त का आपराधिक इतिहास किसी अपराध के लिए समझौता करने में बाधा नहीं बनेगा, जो अन्यथा समझौता योग्य होः केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 Aug 2024 10:37 AM GMT

  • अभियुक्त का आपराधिक इतिहास किसी अपराध के लिए समझौता करने में बाधा नहीं बनेगा, जो अन्यथा समझौता योग्य होः केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने माना कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भारतीय दंड संहिता के तहत समझौता योग्य अपराध को समझौता करने में बाधा नहीं बनेगा।

    जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ चोरी का अपराध बनता है, जो समझौता योग्य अपराध है। इसने कहा कि चोरी समझौता योग्य अपराध है और इसका निपटारा उस मालिक द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर किया जा सकता है, जिसकी संपत्ति चोरी हुई थी।

    कोर्ट ने कहा, “ऐसा मानते हुए, जब चोरी की गई संपत्ति के मालिक की इच्छा पर मामला समझौता योग्य है, जैसा कि केस रिकॉर्ड से पता चलता है, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। उक्त अभ्यास के लिए, याचिकाकर्ता की दो और अपराधों में संलिप्तता बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि आपराधिक इतिहास किसी अपराध को समझौता योग्य बनाने के लिए आधार नहीं होगा।”

    याचिकाकर्ता तीसरा आरोपी है, जिसने अपने खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

    अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार, आरोपी व्यक्ति वास्तविक शिकायतकर्ता और उसके पति द्वारा संचालित चाय की दुकान पर उसके सोने का हार चुराने के इरादे से पहुंचे। आरोप है कि पहले आरोपी ने सोने का हार छीन लिया और दूसरे और तीसरे आरोपी के साथ बाइक पर बैठकर वहां से चले गए। आरोप है कि आरोपियों ने वास्तविक शिकायतकर्ता का सोने का हार चुराकर 1,35,000 रुपये का नुकसान किया और आईपीसी की धारा 392 (लूट के लिए सजा) के साथ धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दंडनीय अपराध किया।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल चोरी का अपराध किया गया था जो एक समझौता योग्य अपराध है। यह कहा गया कि डकैती का कोई अपराध नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि मामले में पक्षों के बीच समझौता हो गया है।

    लोक अभियोजक ने कहा कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है जो कई अपराधों में शामिल है। यह कहा गया कि डकैती का अपराध समझौते के आधार पर समझौता योग्य नहीं है। धारा 379 चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है और धारा 392 डकैती के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 390 यह परिभाषित करती है कि चोरी कब डकैती बन जाती है।

    न्यायालय ने निर्धारित किया कि मामले के तथ्य डकैती का अपराध नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल चोरी का अपराध बनाते हैं। न्यायालय ने कहा कि चोरी का अपराध उस मालिक की इच्छा पर समझौता योग्य है जिसकी संपत्ति चोरी हुई थी।

    कोर्ट ने कहा, "अभियोजन पक्ष के आरोपों को पढ़ते हुए, धारा 390 के तहत अपराध के लिए आईपीसी की धारा 392 के तहत दंडनीय तत्व प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया अपराध आईपीसी की धारा 379 के तहत दंडनीय चोरी है, जो चोरी की गई संपत्ति के मालिक की इच्छा पर समझौता योग्य है।"

    इस प्रकार, याचिका को अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई।

    साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (केरल) 512

    केस टाइटलः जोएल जोजी बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: सीआरएल.एमसी नंबर 5385/2024

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