न्यायालय आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए एफआईआर से परे देख सकता है, जब वे प्रकृति में परेशान करने वाले या प्रतिशोध लेने के लिए शुरू किए गए हों: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

19 Jun 2024 5:36 PM IST

  • न्यायालय आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए एफआईआर से परे देख सकता है, जब वे प्रकृति में परेशान करने वाले या प्रतिशोध लेने के लिए शुरू किए गए हों: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने माना कि न्यायालय आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए एफआईआर से परे देख सकता है, जब वे स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले, तुच्छ हों या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू किए गए हों। न्यायालय ने कहा कि जब शिकायतकर्ता बाहरी कारणों से प्रेरित होता है तो वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि एफआईआर में कथित अपराध के आवश्यक तत्व शामिल हों।

    न्यायालय ने कहा,

    “इसलिए न्यायालय के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए कथनों को देखना पर्याप्त नहीं होगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व प्रकट किए गए हैं या नहीं। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले के रिकॉर्ड और उपरोक्त कथनों से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर गौर करे। यदि आवश्यक हो तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करे।”

    न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र की शक्तियों का प्रयोग करते समय केवल मामले के चरण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मामले की शुरूआत/पंजीकरण के लिए समग्र परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायालय को लगता है कि आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की गई तो यह कार्यवाही रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण है।

    न्यायालय ने कहा कि इस मामले में व्यक्तिगत रंजिश के कारण प्रतिशोध लेने की ओर इशारा करते हुए समय-समय पर कई एफआईआर दर्ज की गईं। मूल मामला यह है कि सभी आरोपी एक गैरकानूनी सभा में शामिल हुए शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी, क्योंकि उसके पति ने उसके द्वारा लिए गए कुछ ऋणों का भुगतान नहीं किया।

    यह आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने आपराधिक रूप से उनकी संपत्ति में घुसपैठ की, शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे और उसके पति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 447, 294 (बी), 506 (आई) और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    आरोपियों ने दावा किया कि यह झूठी शिकायत है। यह कहा गया कि उनके पति ने सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसाइटी, त्रिशूर से लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया और सोसाइटी के अधिकारी ने उनसे राशि का भुगतान करने की मांग की। आरोप यह है कि उक्त मांग के विरुद्ध प्रतिशोध लेने के लिए शिकायत दर्ज की गई।

    न्यायालय ने पाया कि चूंकि मामला तब दर्ज किया गया, जब सोसाइटी ने ऋण की पुनर्भुगतान की मांग की और कोई प्रत्यक्ष कृत्य भी आरोपित नहीं किया गया। इसलिए ऋण राशि की मांग को निरस्त करने के लिए तथ्यों से गलत आरोप लगाने का इरादा है।

    तदनुसार, हाईकोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट न्यायालय में आगे की सभी कार्यवाही रद्द कर दी।

    केस टाइटल: जिता संजय और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य

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