संवैधानिक न्यायालय उन विशिष्ट विषयों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं, जिनके लिए विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता: केरल हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
4 Nov 2024 2:14 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने दूरसंचार शुल्क आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार केवल संवैधानिक न्यायालयों के पास है, लेकिन दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) जैसा विशेषज्ञ निकाय उन मौलिक अधिकारों पर न्यायिक रिव्यू कर सकता है।
ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों को लागू करने और उन अधिकारों के संबंध में न्यायिक रिव्यू करने के बीच अंतर पर जोर दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि विशिष्ट विषयों को संबोधित करने वाले विशेष न्यायाधिकरणों की तुलना संवैधानिक न्यायालयों से नहीं की जा सकती, जो इसे संभालने के लिए सुसज्जित नहीं हैं।
जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) शुल्क आदेश, 2017 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने यह निर्णय देते हुए कि एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष रिट याचिका विशिष्ट विनियमन को चुनौती देने के संबंध में विचारणीय थी; हालांकि उन्होंने माना कि एकल न्यायाधीश ने टैरिफ आदेश के विरुद्ध चुनौती की योग्यता पर विचार करने में गलती की थी, यह देखते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास टीडीएसएटी के समक्ष प्रावधानों को चुनौती देने का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय था।
कोर्ट ने आगे कहा, “मौलिक अधिकारों को लागू करने और उन अधिकारों के संबंध में न्यायिक रिव्यू करने के बीच एक बुनियादी अंतर है। पहले मामले में, केवल संवैधानिक न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है। हालांकि, मौलिक अधिकारों के मापदंडों के आधार पर न्यायिक रिव्यू के संबंध में, रिव्यू शक्ति वाला कोई भी प्राधिकरण यह निर्धारित कर सकता है कि कोई निर्णय या आदेश मौलिक अधिकारों या लागू कानून के साथ संरेखित है या नहीं। इसलिए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि बाध्यकारी निर्णय के आलोक में विनियमन को चुनौती विफल होनी चाहिए।”
निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्टार इंडिया मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दिए गए विनियमन की वैधता को बरकरार रखा है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता विनियमों की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, क्योंकि ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पुनः खोलने के समान होगा।
हाईकोर्ट ने रेखांकित किया, "एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, तो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून की घोषणा से बंधा कोई भी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय पर विभिन्न आधारों पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है।"
न्यायालय ने रेस जुडिकाटा और मिसाल के बीच अंतर को स्पष्ट किया। इसने कहा कि रेस जुडिकाटा प्रक्रियात्मक नियमों से संबंधित है जो मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों को उसी मुद्दे पर पिछले निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य करता है, जबकि मिसाल एक बाध्यकारी कानूनी निर्णय है जिसका पालन सभी न्यायालयों और अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि वह विनियमन के खिलाफ चुनौती पर विचार नहीं कर सकता है जिसे स्टार इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया था। इसने कहा, "केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने स्वयं के घोषित कानून पर पुनर्विचार करने का अधिकार है; कोई अन्य न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है।"
इसके बाद न्यायालय ने कहा कि टीडीएसएटी जैसे विशेष न्यायाधिकरण जो विशिष्ट विषयों से निपटते हैं, उन्हें संवैधानिक न्यायालयों के बराबर नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय कानून के विशेष क्षेत्रों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए सदस्यों के एक विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता होगी। अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष ज्ञान के साथ।
न्यायालय ने कहा,
“न्यायाधिकरण अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष ज्ञान के साथ सदस्यों का एक विशेषज्ञ निकाय है। जबकि संवैधानिक न्यायालय ऐसी चुनौतियों को लेने में सक्षम हैं, विशिष्ट विषयों को संबोधित करने वाले विशेष न्यायाधिकरणों की तुलना संवैधानिक न्यायालयों से नहीं की जा सकती। संवैधानिक न्यायालयों को आर्थिक निहितार्थों के साथ-साथ ट्राई के निर्णयों के नीतिगत आयाम पर भी विचार करना चाहिए, जिसके लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो विभिन्न कोणों पर विचार करता हो। विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता है क्योंकि संवैधानिक न्यायालय विशेष क्षेत्रों या विषयों को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। कानून के कार्यान्वयन में बाजार, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं सहित कई आयाम शामिल हो सकते हैं। विशेष क्षेत्रों के साथ कानून के प्रतिच्छेदन के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो ऐसे कानूनों के प्रवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है - ऐसा कुछ जिसे पारंपरिक संवैधानिक न्यायालय आमतौर पर प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकते हैं। पारंपरिक न्यायालय अक्सर कानून की हठधर्मी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं।”
अपील को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को टीडीएसएटी के पास जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि, न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के अनुरोध पर ध्यान देते हुए आदेश दिया कि अपीलकर्ताओं को वैकल्पिक उपाय अपनाने में सक्षम बनाने के लिए "दबावपूर्ण कदम" दो सप्ताह के लिए स्थगित किए जाएंगे।
केस टाइटल: इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
केस नंबर: डब्ल्यूए नंबर 1649/2024
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (केआर) 690