पत्नी को कम गुजारा भत्ता देने के लिए पति को वेतन से 'आर्टिफ़िश्यल कटौती' नहीं करने दे सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

Praveen Mishra

4 March 2024 6:53 PM IST

  • पत्नी को कम गुजारा भत्ता देने के लिए पति को वेतन से आर्टिफ़िश्यल कटौती नहीं करने दे सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि पति के वेतन से अतिरिक्त कटौती जैसे भविष्य निधि योगदान, घर का किराया वसूली, फर्नीचर बरामदगी, आदि को अलग रह रही पत्नी को दी जाने वाली रखरखाव राशि के आकलन पर विचार करते समय कटौती योग्य नहीं बनाया जा सकता है।

    जस्टिस हंछते संजीवकुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसकी पत्नी को 15,000 रुपये और उसकी बेटी को 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने के परिवार कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया गया था।

    कोर्ट ने कहा 'अनिवार्य रूप से जो राशि काटी जानी है वह आयकर और पेशेवर कर है। याचिकाकर्ता/पति के वेतन से कटौतियों पर विचार करते हुए, वे भविष्य निधि योगदान, घर का किराया वसूली, फर्नीचर वसूली, याचिकाकर्ता/पति द्वारा प्राप्त ऋण के लिए, एलआईसी प्रीमियम और त्योहार अग्रिम, ये सभी केवल याचिकाकर्ता के लाभ के लिए होने वाली कटौती हैं। भरण-पोषण राशि के निर्धारण पर विचार करते समय इन राशियों को घटाया नहीं जा सकता।"

    याचिकाकर्ता-पति एसबीआई प्रबंधक के रूप में काम करता है और उसने यह दावा करने के लिए अपनी वेतन पर्ची प्रस्तुत की कि उसके वेतन से कई कटौतियों के मद्देनजर, रखरखाव राशि अत्यधिक है।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वेतन/आय की सराहना करते समय, उपरोक्त कटौती पर विचार नहीं किया जा सकता है। "यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर याचिका के हर मामले में पति द्वारा कृत्रिम कटौती करने की प्रवृत्ति होगी, जो अदालतों को गुमराह करने के इरादे से कम टेक होम वेतन दिखाने का प्रयास करेगा ताकि रखरखाव देने से इनकार किया जा सके या रखरखाव की कम राशि बनाने के लिए पुरस्कार देने का प्रयास किया जा सके। " कोर्ट ने टिप्पणी की।

    वर्तमान मामले में, यह नोट किया गया कि कटौती 50% से अधिक है। "इसलिए, यह साबित होता है कि पति ने रखरखाव की कम राशि का भुगतान करने के इरादे से अधिक कटौती दिखाने की व्यवस्था की है। इसलिए, ऊपर चर्चा की गई उक्त कटौती पत्नी को रखरखाव की कम मात्रा देने का कारक नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता/पति भारतीय स्टेट बैंक में काम करने वाला एक शाखा प्रबंधक है और प्रति माह 1,00,000/- रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा है। फिर कुटुम्ब न्यायालय भरण-पोषण का अधिनिर्णय देने में सही है।"

    कोर्ट ने याचिका को मेरिट से रहित बताते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को देय 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।



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