फिल्म एक्टर के लिए स्मारक का निर्माण जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

4 Jun 2024 8:06 AM GMT

  • फिल्म एक्टर के लिए स्मारक का निर्माण जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में राज्य सरकार को दिवंगत कन्नड़ फिल्म एक्टर डॉ. विष्णुवर्धन के स्मारक के निर्माण के लिए 10 गुंटा भूमि देने का निर्देश देने की मांग की गई। यह भूमि उस भूमि पर है, जहां 2009 में उनका अंतिम संस्कार किया गया था।

    चीफ जस्टिस एन.वी. अंजारिया और जस्टिस के.वी. अरविंद की खंडपीठ ने कहा,

    “फिल्म एक्टर के स्मारक का निर्माण जनहित याचिका का विषय नहीं बन सकता। यह कल्पना करना कठिन है कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए भूमि देने पर जोर देने से क्या जनहित हासिल होगा।”

    याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों को उनके प्रतिनिधित्व और भूमि देने पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की। यह तर्क दिया गया कि दिवंगत डॉ. विष्णुवर्धन कन्नड़ फिल्म उद्योग के प्रतिष्ठित फिल्म स्टार थे और उन्होंने अपने पीछे करोड़ों प्रशंसक छोड़े, जो उनके एक्टिंग कौशल की प्रशंसा करते थे। इसलिए उक्त फिल्म स्टार के नाम पर स्मारक के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जानी चाहिए।

    रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने पाया कि पहले रिट याचिका दायर की गई, जिसमें उसी भूमि पर स्मारक बनाने का विरोध किया गया, जहां फिल्म स्टार का अंतिम संस्कार किया गया था। उस कार्यवाही में अधिकारियों ने ज्ञापन दायर किया, जिसमें कहा गया कि स्मारक को बेंगलुरु से मैसूर स्थानांतरित किया जाएगा और 8 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

    इसके बाद अदालत ने कहा,

    "अदालत के समक्ष लाया गया विषय सार्वजनिक हित क्षेत्राधिकार के तहत विचार करने के लिए शायद ही उपयुक्त है। ऐसे उपायों और अनुरोधों पर विचार करना पूरी तरह से अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है। सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले हाईकोर्ट को कोई अधिकार नहीं है।"

    तदनुसार, याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल: वी.एस.एस. विष्णु सेना संगठन और अन्य तथा कर्नाटक राज्य और अन्य

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