चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में CAT टिप्पणी हटाने की मांग पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB की याचिका पर नोटिस जारी किया

Praveen Mishra

9 July 2025 3:41 PM IST

  • चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में CAT टिप्पणी हटाने की मांग पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB की याचिका पर नोटिस जारी किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने IPL क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के लिए टीम को दोषी ठहराने वाली केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की टिप्पणी को हटाने की मांग की गई है।

    जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस टीएम नदाफ की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और मामले को अब 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    यह हादसा चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल में 2025 की जीत का जश्न मनाने के लिए टीम की घोषणा से पहले हुआ।

    CAT के अनुसार, यह घोषणा "अचानक" थी, जिससे पुलिस को तीन से पांच लाख लोगों की भीड़ के लिए तैयार होने का समय नहीं मिला।

    "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरसीबी जिम्मेदार है " सर्विस लॉ ट्रिब्यूनल ने मामले में लापरवाही के आरोपी पुलिस अधिकारी को बहाल करते हुए अपने आदेश में कहा था।

    आरसीबी ने पुलिस से उचित अनुमति या सहमति नहीं ली। अचानक, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और उपरोक्त जानकारी के परिणामस्वरूप जनता इकट्ठा हो गई ... अचानक आरसीबी ने बिना किसी पूर्व अनुमति के उपरोक्त प्रकार का उपद्रव पैदा कर दिया।

    आरसीबी का दावा है कि CAT ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया क्योंकि उसने कार्यवाही में सुनवाई का मौका दिए बिना टीम के खिलाफ टिप्पणी की।

    इसने यह भी बताया है कि घटना के संबंध में बेंगलुरु के डीएम और उपायुक्त द्वारा तथ्यान्वेषी जांच की जा रही है। फिर भी, CAT ने टीम को जिम्मेदार ठहराया है।

    "जब तथ्यों के निष्कर्षों का अभी भी इंतजार है और उक्त घटना में याचिकाकर्ता की कथित भूमिका के रूप में किसी भी निकाय द्वारा कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं दिया गया है, तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा इन विवादित तथ्यों पर विचार करना समय से पहले है।

    इस प्रकार याचिका आरसीबी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग करती है।

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