बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाईकोर्ट ने RCB मार्केटिंग हेड की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
Shahadat
11 Jun 2025 6:10 PM IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (11 जून) को RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले द्वारा दायर अंतरिम राहत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिन्हें 6 जून को टीम के IPC 2025 विजय समारोह से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बेंगलुरु भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने इवेंट आयोजक कंपनी मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट के सुनील मैथ्यू, किरण कुमार एस और शमंत एन पी माविनाकेरे की अंतरिम याचिकाओं पर भी आदेश सुरक्षित रखा।
लगभग 4 घंटे तक पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने अंतरिम याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा,
"अंतरिम राहत पर आदेश सुनाने के लिए कल दोपहर 2.30 बजे"।
सुनवाई के दौरान सोसले की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संदेश चौटा ने तर्क दिया कि जब FIR में संस्थाओं को दिखाया जाता है तो पुलिस कर्मचारियों के पीछे नहीं जा सकती। चौटा ने कहा कि कोई भी दायित्व नहीं हो सकता।
इस बीच राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने दलील दी कि टीम ने विजय परेड आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं ली थी और RCB की जीत से महज एक घंटे पहले सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की गई थी।

