झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप की पुष्टि की, कहा, निचली अदालत ने 11 वर्षीय गवाह की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया था, फिर भी गवाही तर्कसंगत और स्थिर

LiveLaw News Network

30 July 2024 3:54 PM IST

  • झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप की पुष्टि की, कहा, निचली अदालत ने 11 वर्षीय गवाह की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया था, फिर भी गवाही तर्कसंगत और स्थिर

    झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा है, जबकि निचली अदालत ने ग्यारह वर्षीय बाल गवाह की योग्यता की पुष्टि करने में विफलता दिखाई है।

    जस्टिस सुभाष चंद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ की अध्यक्षता वाले हाईकोर्ट ने कहा कि जसमीरा खातून की गवाही तर्कसंगत और सुसंगत रही, भले ही निचली अदालत ने गवाह के रूप में उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन नहीं किया।

    अदालत ने टिप्पणी की, "हालांकि विद्वान निचली अदालत ने इस गवाह पीडब्लू2- जसमीरा खातून से गवाह के रूप में उसकी उपयुक्तता की पुष्टि करने के लिए कोई सवाल नहीं किया है, फिर भी पीडब्लू2- जसमीरा खातून का बयान जो उसके मुख्य परीक्षण में दिया गया था, जिरह में नहीं बदला और इस गवाह से जो भी सवाल पूछे गए, इस गवाह द्वारा दिया गया जवाब तर्कसंगत पाया गया, जो सवाल को समझने और उसी के अनुसार जवाब देने की उसकी तर्कसंगतता को दर्शाता है।"

    शैयद शेख ने बताया कि उनकी बेटी की शादी नूर इस्लाम से दस साल पहले हुई थी, जिनसे उसका एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नूर इस्लाम पिछले 7-8 सालों से उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। कई पंचायतों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ और नूर इस्लाम ने दूसरी महिला से दोबारा शादी करने की ठान ली।

    27 अक्टूबर, 2012 की रात बकरीद के दौरान आधी रात को शैयद शेख की पोती जसमीरा खातून उनके दरवाजे पर पहुंची और दावा किया कि उसके पिता ने उसकी मां को मार डाला है। शैयद शेख अपने बेटे बदरुद्दीन शेख और अपनी पत्नी तंजिला खातून के साथ नूर इस्लाम के घर गए और पाया कि शैयद की बेटी फरीदा खातून मर चुकी थी। उसके पेट में खंजर से जानलेवा वार किया गया था।

    आरोप लगाया गया कि नूर इस्लाम ने दूसरी महिला से शादी करने के इरादे से हत्या की थी। इस सूचना के आधार पर नूर इस्लाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी हुई और नूर इस्लाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

    मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोप-पत्र का संज्ञान लिया और मामले को सत्र न्यायाधीश-प्रथम, राजमहल की अदालत को सौंप दिया, जिसे बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम, राजमहल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

    दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने नूर इस्लाम को दोषी ठहराते हुए उसे सजा सुनाई। नूर इस्लाम ने सजा और सजा से असंतुष्ट होकर फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील दायर की।

    अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित था, जिसमें मृतक की बेटी और अपीलकर्ता खुद प्राथमिक गवाह थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के बाकी गवाहों को घटना के बारे में जसमीरा खातून के माध्यम से पता चला था और उन्होंने घटनास्थल पर ग्रामीणों द्वारा आरोपी को पकड़े जाने का पता लगाया था।

    जसमीरा खातून की गवाही को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि घटना के समय वह 8 वर्ष की थी और अदालत के समक्ष जांच के समय 11 वर्ष की थी।

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निचली अदालत ने जसमीरा की गवाही दर्ज करने से पहले उसकी योग्यता की पुष्टि नहीं की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपनी कम उम्र को देखते हुए तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान जसमीरा ने कहा कि घटना पिछले वर्ष 'बकरीद' के दिन हुई थी। न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि "उसका पिता बाहर से आया और उसे और उसकी मां को गालियां देने लगा तथा कहा कि वह उसकी मां और मामा को भी मार देगा। उसके पिता ने उसे चुप रहने के लिए कहा तथा उसके पिता ने उसकी मां को चाकू से घायल कर दिया। वह उसे बुलाने के लिए अपनी नानी के पास गई तथा तुरंत अपनी नानी के साथ वापस आई, तब भी उसके पिता चाकू से लैस थे। उसकी मां मर चुकी थी। उसके पिता ने उसकी मां के पेट में चाकू से वार किया था।"

    कोर्ट ने आगे कहा, "इस गवाह ने जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय उसका तीन महीने का छोटा भाई उसकी मां की गोद में था। वहां सोने के लिए केवल एक घर है तथा 'बरामदा' है। वे सभी 'बरामदा' में चौकी पर सोते हैं। बरामदे में चौकी बड़ी है, जिस पर चार से पांच लोग सो सकते हैं। घटना के दिन उसकी मां जमीन पर सोई थी। अदालत द्वारा की गई जिरह में इस गवाह ने बताया कि जब वह सो रही थी, तो अपनी मां की आवाज सुनकर वह अपने नाना और नानी को बताने गई। जब वे घर आए तो उसकी मां की मौत हो चुकी थी। इस गवाह ने स्वप्रेरणा से कहा था कि उसके पिता ने उसकी मां की हत्या की है।"

    रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए अदालत ने आपराधिक अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को बरकरार रखा।

    केस टाइटलः नूर इस्लाम बनाम झारखंड राज्य

    एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 127

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