साक्ष्य की गुणवत्ता विश्वसनीयता निर्धारित करती है, गवाहों की संख्या नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने जादू-टोना से संबंधित हत्या में दोषसिद्धि को बरकरार रखा
LiveLaw News Network
5 Nov 2024 2:42 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि गवाह की गवाही की विश्वसनीयता गवाहों की संख्या पर नहीं बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला, “किसी गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करना या न करना, यह वह प्रश्न है जिसका सामना साक्ष्य की सराहना करते समय प्रत्येक न्यायालय को करना पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम एक पांडित्यपूर्ण नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक दस्तावेज है जो किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी भी संख्या में गवाहों की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं करता है (धारा 134)।”
खंडपीठ ने कहा, “धारा 3 के तहत 'साबित' की परिभाषा सबसे व्यापक अभिव्यक्ति में है क्योंकि इसकी परिभाषा में 'साक्ष्य' नहीं बल्कि 'मामला' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। निर्धारित परीक्षण 'विवेकशील व्यक्ति' का है। गवाहों की संख्या नहीं बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। एक उचित मामले में, यदि गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो एक गवाह की अकेली गवाही पर दोषसिद्धि स्थापित की जा सकती है।”
मामले के विवरण में, मृतक के बेटे, शिकायतकर्ता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि घटना के दौरान वह घर से अनुपस्थित था। उसे शाम को पता चला कि उसकी मां को उसके चाचा गुमिद मुर्मू ने धारदार हथियार से मार दिया है। पहुंचने पर, उसने अपीलकर्ता के घर की मेड़ (बारी) पर उसका शव पाया, जिसने पहले मृतक को डायन कहा था।
शिकायतकर्ता के भाई की पत्नी सोनामुनी टुडू ने घटना देखी। अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, साथ ही बाद में चार्जशीट में डायन (डायन) प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 की धारा 3/4 के तहत आरोप भी शामिल किए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को इन धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिससे वर्तमान आपराधिक अपील हुई।
न्यायालय ने कहा कि मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
प्राथमिक गवाह की बारीकियों को देखते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की, “पीडब्लू एक, एक देहाती महिला है और हिंदी बोलने और समझने में असमर्थ है, इसलिए उसकी गवाही एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करके दर्ज की गई जो अनुवाद से परिचित था। वह एफआईआर में नामित एकमात्र गवाह है जिसने घटना देखी थी। वह एक स्वाभाविक गवाह है क्योंकि वह मृतक की बहू है और घटना का स्थान उनके घर के पीछे की तरफ था।"
अदालत ने आगे कहा, "कोई पिछली दुश्मनी नहीं है जो उसे अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के लिए प्रेरित करती। उसके बयान में कोई विरोधाभास लाने के लिए उसके पहले के बयान का सामना नहीं कराया गया है। अन्य गवाह घटना के प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं हैं, लेकिन वे गवाह हैं जो घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। बचाव पक्ष उसकी साख पर सवाल उठाने में विफल रहा है और उसके बयान पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है।"
इन विचारों के साथ, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और सजा में कोई खामी नहीं पाई, अंततः आपराधिक अपील को खारिज कर दिया।
केस टाइटलः गुमिद मुर्मू बनाम झारखंड राज्य