धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के तहत दोष की धारणा तब लागू नहीं होती जब अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के सभी तत्व साबित नहीं किए हों: झारखंड हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
16 May 2024 3:53 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत वैधानिक अनुमान लागू होने के लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करना होगा कि मृतका ने अपने वैवाहिक घर में अपनी अप्राकृतिक मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज से संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न का सामना किया था।
न्यायालय ने कहा कि यह अनुमान तभी लागू होता है जब भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत अपराध के सभी तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध कर दिए जाते हैं।
जस्टिस सुभाष चंद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304बी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी का संयुक्त पठन यह भी दर्शाता है कि यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि मृत्यु से ठीक पहले, पीड़िता को दहेज की मांग के आधार पर क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।"
पीठ ने कहा, "चूंकि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि मृतका को शादी के सात साल के भीतर अपने वैवाहिक घर में अपनी अप्राकृतिक मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत वैधानिक अनुमान लागू नहीं हो सकता। यह अनुमान तभी उत्पन्न होगा जब अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के अपराध के सभी तत्वों को साबित कर दिया हो। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत अपराध के संबंध में अपना निष्कर्ष दिए बिना अपीलकर्ता दोषी के खिलाफ गलत तरीके से अनुमान लगाया है।"
उपरोक्त निर्णय दो आपराधिक अपीलों में आया, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, धनबाद द्वारा सत्र परीक्षण में पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ पेश किए गए थे, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी)/34 के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी)/34 के तहत आरोप के लिए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
आरोपियों पर ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 304(बी)/34 के तहत आरोप लगाए गए और उन्हें दोषी पाया गया। अभियुक्त की ओर से आपराधिक अपील दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि दोषसिद्धि और सजा का निर्णय साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में धारा 304बी आईपीसी पर स्पष्टीकरण दिया, जो अभियोजन पक्ष पर कई प्रमुख बिंदुओं को स्थापित करने का भार डालता है: सबसे पहले, कि महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक चोट लगने या असामान्य परिस्थितियों में हुई; दूसरा, कि मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई; तीसरा, कि मृतका को अपने पति या उसके रिश्तेदारों से क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा; चौथा, कि ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग से जुड़ा था; और पांचवां, कि यह दुर्व्यवहार उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले हुआ था।
न्यायालय ने कहा, “अपीलकर्ताओं-दोषियों की ओर से दहेज की मांग के आधार पर किसी भी उत्पीड़न के संबंध में कोई सबूत नहीं है। मृतका की मृत्यु, जो 02.05.2009 को हुई, निश्चित रूप से अप्राकृतिक है; लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से इस अप्राकृतिक मौत के संबंध या आसन्न कारण को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया गया, जिसका दहेज की मांग पूरी न होने पर किए गए उत्पीड़न से संबंध हो।"
इस प्रकार, न्यायालय का विचार था कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह की छाया से परे साबित करने में विफल रहा और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश विकृत निष्कर्ष पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है और दोनों आपराधिक अपीलों को स्वीकार किया जाना चाहिए। तदनुसार, दोनों आपराधिक अपीलों को स्वीकार किया गया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया।
केस टाइटल: राजा राम मंडल बनाम झारखंड राज्य
एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झारखंड) 77