मोटर दुर्घटना: झारखंड हाईकोर्ट ने मृतक वकील के परिजनों को 50.90 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश बरकरार रखा
LiveLaw News Network
10 Oct 2024 4:40 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सड़क दुर्घटना में मारे गए एक मृतक वकील के परिवार को मुआवजे के रूप में 50,90,176 रुपये के अवॉर्ड को चुनौती दी गई थी, जबकि इस बात की पुष्टि की कि परमिट नियमों का पालन न करना बीमा पॉलिसी का मौलिक उल्लंघन नहीं है।
जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, "दावा याचिका को फर्जी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस मामले में टेंपो के मालिक को भी पक्षकार बनाया गया था और टेंपो के मालिक को अच्छी तरह पता था कि उसके पास टेंपो का कोई रूट परमिट नहीं है और अंततः दायित्व मालिक पर तय होगा। यदि दावेदारों के साथ चालक के मालिक की कोई मिलीभगत होती तो वह दावेदारों को कथित दुर्घटना में अपने टेंपो को झूठा फंसाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता।"
कोर्ट ने कहा,
"इस मामले में विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि अपराधी वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस भी था और दुर्घटना की तारीख पर बीमा भी वैध और प्रभावी था; लेकिन जिस टेम्पो को चलाया जा रहा था, वह बिना परमिट के था। ऐसे में अंतिम दायित्व मालिक का होगा और बीमा कंपनी को मालिक से इसे वसूलने की स्वतंत्रता के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि बीमा पॉलिसी की शर्तों और नियमों का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं हुआ था।"
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, दावेदारों को 50,90,176/- रुपये का मुआवजा दिया और बीमा कंपनी को वाहन के मालिक से राशि वसूलने का निर्देश दिया। इस फैसले से व्यथित बीमा कंपनी ने वर्तमान अपील दायर की है।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 2019 के संशोधन से पहले, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 158(6) और संशोधन के बाद की धारा 159 में यह अनिवार्य किया गया था कि जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को दावों के निपटान में सहायता के लिए दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। यह रिपोर्ट तीन महीने के भीतर पूरी की जानी है और दावा न्यायाधिकरण और बीमा कंपनी दोनों को प्रस्तुत की जानी है।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 158(6) और धारा 159 का कोई अनुपालन नहीं किया गया है। न्यायालय ने तब इस बात पर विचार किया कि क्या इस गैर-अनुपालन ने दावा याचिका को धोखाधड़ीपूर्ण बना दिया है। न्यायालय ने आगे कहा कि इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दुर्घटना के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान, दो प्रत्यक्षदर्शी सामने आए और उन्होंने गवाही दी कि दुर्घटना उनके सामने हुई, क्योंकि अपराधी टेंपो की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग हुई थी। न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से दुर्घटना की सत्यता के बारे में कुछ संदेह पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसे दावे के लिए घातक नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, इसलिए जांच अधिकारी (आईओ) न्यायाधिकरण या बीमा कंपनी को जानकारी नहीं दे सका। हालांकि, जांच के दौरान, आईओ ने दो प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की और दस्तावेजी और प्रत्यक्ष साक्ष्य दोनों के आधार पर वाहन के चालक के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया। यह जानकारी न्यायाधिकरण या बीमा कंपनी को नहीं दी गई।
न्यायालय ने पाया कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं में साक्ष्य अधिनियम, सीपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता के सख्त नियम लागू नहीं होते। इसके अतिरिक्त, किसी मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का मानक, जो आपराधिक मामलों में लागू होता है, मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं में आवश्यक नहीं है, जहां सबूत का भार संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित होता है।
न्यायालय ने अपीलकर्ता बीमा कंपनी को मुआवज़ा देने और वसूलने का निर्देश देने के न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा, यह देखते हुए, “विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता बीमा कंपनी को इस आधार पर मुआवज़ा देने और वसूलने का निर्देश दिया था कि उक्त अपराधी टेंपो बिना परमिट के चलाया गया था। बीमा पॉलिसी का उल्लंघन जो पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में से एक है, लेकिन इसे बीमा पॉलिसी के मूल उल्लंघन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायाधिकरण द्वारा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुआवज़ा राशि का भुगतान करने और वसूलने का निर्देश उचित है, जैसा कि ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के तहत है।”
प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, एफआईआर, चार्जशीट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना का तथ्य पर्याप्त रूप से सिद्ध है। न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि दावा याचिका फर्जी थी।
विविध अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 25,000 रुपये की वैधानिक राशि, यदि पहले ही भुगतान की जा चुकी है, तो उसे वसूले जाने वाले मुआवजे के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए।
केस टाइटल: बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मुन्नी कुमारी और अन्य
एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 161