झारखंड हाईकोर्ट ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा

Shahadat

5 Feb 2024 1:00 PM IST

  • झारखंड हाईकोर्ट ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा

    झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित की।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ऐसा करते हुए सोरेन को याचिका वापस लेने की मांग करने वाला अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति दी और ED को 9 फरवरी तक हेमंत की याचिका में संशोधन के लिए दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

    खंडपीठ ने आदेश दिया,

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 फरवरी को पारित आदेश के मद्देनजर, IA 1216/2024 [IA 1111/2024 को वापस लेने के लिए] को अनुमति दी जाती है। नतीजतन, IA 1111/2024 [रिट याचिका को वापस लेने के लिए] को खारिज किया जाता है। WP 68/2024 [ED की गिरफ्तारी को चुनौती देना] IA नंबर 1215/2024 अभी भी ऑनबोर्ड है। यह आवेदन 2024 के WP(Cr) 68 की दलीलों और प्रार्थना भाग में संशोधन के लिए है। अमित कुमार दास, विद्वान रिटेनिंग वकील प्रवर्तन निदेशालय, संशोधन के लिए आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन का समय मांग रहे हैं। ED की प्रतिक्रिया 9.02.2024 तक दाखिल की जाए। मामला 12.02.204 को बोर्ड में रखा जाएगा।”

    सोरेन ने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका वापस लेने की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। हालांकि, 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा।

    सोरेन की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

    हालांकि, एसीजे ने टिप्पणी की,

    "हम उन्हें कुछ समय देंगे। आपकी दलीलें रिट दलीलों का हिस्सा नहीं हैं।"

    सिब्बल ने जवाब दिया,

    "मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि वे सुप्रीम कोर्ट में रातों-रात जवाब दाखिल करने में सक्षम थे। मुझे बस इतना चाहिए कि वे समय ले सकते हैं, लेकिन इस मामले में तात्कालिकता का तत्व है। यही मेरा एकमात्र अनुरोध है।"

    सिब्बल के अनुरोध को 'बहुत उचित' मानते हुए एसीजे ने मामले को 12 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया।

    पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने और 3 फरवरी को झारखंड की विशेष अदालत द्वारा अनुमति के अनुसार सीएम चंपई सोरेन की सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट में मतदान करने के लिए तैयार हैं।

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अधिवक्ता पीयूष चित्रेश के साथ हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए।

    प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वकील अमित दास पेश हुए।

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