झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध बर्खास्तगी के बाद बहाल किए गए कर्मचारी को 19 साल का लंबित वेतन जारी करने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

23 March 2024 8:54 AM GMT

  • झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध बर्खास्तगी के बाद बहाल किए गए कर्मचारी को 19 साल का लंबित वेतन जारी करने का निर्देश दिया

    झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अपने उद्योग विभाग (हथकरघा, रेशम और रेशम उत्पादन) के अवैध रूप से बर्खास्त किए गए कर्मचारी को 19 साल का लंबित वेतन जारी करने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने दोहराया कि ऐसे मामलों में, जहां कोई कर्मचारी पूरी तरह से निर्दोष पाया जाता है, फिर भी दुर्भावना से प्रेरित होकर अवैध बर्खास्तगी के अधीन होता है, उन्हें रोजगार के लाभों से वंचित करना अन्यायपूर्ण होगा, जिसके वे हकदार हैं।

    जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने मामले की अध्यक्षता करते हुए कहा,

    "यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संबंधित प्राधिकरण की ओर से अवैधता है। याचिकाकर्ता को काम करने की अनुमति नहीं दी गई तो न्यायालय को आदेश रद्द करना होगा और उचित आदेश पारित करना होगा।”

    इस मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले ही माना जा चुका है कि जिस आदेश के तहत याचिकाकर्ता को नौकरी से निकाला गया, वह वैध नहीं है और इसे रद्द कर दिया गया। वर्तमान प्रतिवादी नंबर 2 के पूर्ववर्ती ने भी याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया। हालांकि, तीन साल बाद, वर्तमान आदेश पारित किया गया।

    जस्टिस द्विवेदी ने कहा,

    “प्रतिवादी राज्य की गलती के कारण याचिकाकर्ता को काम करने से रोका गया और यदि ऐसी स्थिति है तो याचिकाकर्ता का मामला प्रदीप, पुत्र राज कुमार जैन बनाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, (2022) 3 एससीसी 683 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रकाश में आता है, जिसमें यह माना गया कि सवाल उठता है कि क्या पिछला वेतन दिया जाना है और पिछला वेतन कितना होगा।”

    याचिकाकर्ता को 1984 में विभाग के पायलट प्रोजेक्ट सेंटर में क्लर्क-कम-कैशियर के पद पर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार उसकी सेवाओं की पुष्टि की गई और उसे समयबद्ध पदोन्नति मिली। हालांकि, 1998 में उद्योग निदेशक ने याचिकाकर्ता और दो अन्य- सुभाष चंद्र यादव और शैलेंद्र कुमार को वेतन न देने के निर्देश जारी किए।

    याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करके अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 12 दिसंबर, 2007 को उसकी सेवा समाप्त कर दी गई।

    याचिकाकर्ता द्वारा अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर की गई कानूनी चुनौती के परिणामस्वरूप झारखंड हाइकोर्ट ने बर्खास्तगी खारिज की और मामले को सक्षम प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया।

    इसके बाद 24 मार्च, 2017 को निदेशक ने माना कि याचिकाकर्ता का मामला शैलेंद्र कुमार के मामले से तुलनीय है, जिसे सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता के लाभों के अधिकार पटना हाइकोर्ट के निर्देश के अनुसार शैलेंद्र कुमार के समान होने चाहिए, जिसमें वेतन पात्रता भी शामिल है। हालांकि आरोपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता का 01-04-1998 से 12-04-2017 तक का वेतन रोक दिया गया, क्योंकि उसने उस अवधि के दौरान काम नहीं किया।

    राज्य ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उक्त अवधि के लिए काम नहीं किया। इसलिए उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया। हालांकि पूरे सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान पहले ही किया जा चुका था।

    अपने फैसले में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब बर्खास्तगी आदेश पलट दिया गया और याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया गया तो 1 अप्रैल 1998 से 12 अप्रैल, 2017 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता का वेतन रोकने का कोई औचित्य नहीं है।

    मामले के तथ्यों की जांच करते हुए न्यायालय ने पुष्टि की,

    "इसमें कोई संदेह नहीं कि याचिकाकर्ता ने 01-04- 1998 से 12-04-2017 तक कुछ अवधि के लिए काम नहीं किया। 'कोई काम नहीं तो कोई वेतन नहीं' का सिद्धांत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू होगा लेकिन ऐसे आदेश पारित करने के मापदंड हैं।"

    यह दावा किया गया कि यदि न्यायालय को लगता है कि प्राधिकरण की कार्रवाई अवैध है। याचिकाकर्ता को काम करने से अनुचित रूप से रोका गया है तो उसे आदेश को रद्द करना चाहिए और उचित राहत जारी करनी चाहिए।

    न्यायालय ने दोहराया,

    "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जिस मामले में यह पाया जाता है कि कर्मचारी की कोई गलती नहीं है और फिर भी उसे अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया गया, जो वास्तव में दुर्भावना से किया गया उपकरण है, जो उसे रोजगार के लाभों से वंचित करने के लिए अनुचित हो सकता है, जिसका वह आनंद ले सकता था, लेकिन दुर्भावनापूर्ण बर्खास्तगी के लिए उसे अनुमति नहीं दी गई। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए और संबंधित मुद्दे पर कानून पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता 01-04-1998 से 12-04-2017 तक वेतन पाने का हकदार है।"

    तदनुसार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता 1 अप्रैल 1998 से 12 अप्रैल 2017 तक वेतन प्राप्त करने का हकदार है। इसके अलावा न्यायालय ने बताया कि याचिकाकर्ता का बर्खास्तगी आदेश पहले ही अमान्य हो चुका है और संबंधित प्राधिकारी के पूर्ववर्ती ने याचिकाकर्ता के बकाया राशि के हकदार होने को स्वीकार किया।

    परिणामस्वरूप, न्यायालय ने 12 नवंबर, 2020 के विवादित आदेश रद्द किया और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता का 1 अप्रैल 1998 से 12 अप्रैल 2017 तक का वेतन छह सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल- भावेश कांत झा बनाम झारखंड राज्य और अन्य

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