जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का सख्त आदेश: कैज़ुअल कपड़े पहनकर दफ़्तर आने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, यूनिफॉर्म अनिवार्य
Amir Ahmad
19 Aug 2025 12:18 PM IST

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों को लेकर सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी, चाहे गज़ेटेड हों या नॉन-गज़ेटेड, दफ़्तर में केवल निर्धारित यूनिफॉर्म में ही आएं और आधिकारिक कार्य इसी परिधान में करें।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ऑफिशिएटिंग) एम.के. शर्मा ने सर्कुलर में कहा कि कई कर्मचारी और अधिकारी हाल के दिनों में कैज़ुअल कपड़े पहनकर दफ़्तर आ रहे हैं। इस तरह की ढिलाई न केवल अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है बल्कि न्यायालय के सुचारू कामकाज पर भी असर डालती है।
सर्कुलर में साफ किया गया कि यह आदेश सभी वर्गों के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें रजिस्ट्री से जुड़े निजी स्टाफ, ई-कोर्ट्स और आईटी सेक्शन के कर्मचारी, आदेशपाल (Orderlies), और चालक (Drivers) भी शामिल हैं।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यूनिफॉर्म का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सभी कंट्रोलिंग अफ़सरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी पूरी तरह से इस आदेश का पालन करें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।

