पदोन्नति के लिए बेदाग रिकॉर्ड जरूरी, आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारी को कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का हक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
Shahadat
4 Jun 2024 11:51 AM IST
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते।
जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि पदोन्नति के लिए स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी का कम से कम बेदाग रिकॉर्ड होना चाहिए।
अदालत ने आगे कहा कि कदाचार का दोषी पाए गए कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जा सकता और उसके मामले को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। इसलिए पदोन्नति के मामले में उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किए जाने पर कोई भेदभाव नहीं है।
अदालत ने जोर दिया,
“पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी से कम से कम बेदाग रिकॉर्ड की अपेक्षा की जाती है। स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम यही अपेक्षित है। कदाचार का दोषी पाए गए कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जा सकता और उसके मामले को अलग तरह से देखा जाना चाहिए।”
न्यायालय ने ये टिप्पणियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 54 वर्षीय सहायक उप-निरीक्षक नबा कुमार गिरि की याचिका पर विचार करते हुए कीं, जिन्होंने अपनी पदोन्नति और वित्तीय लाभों से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी, जो उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के कारण रोक दिए गए थे।
गिरि को अप्रैल 1990 में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने उप निरीक्षक के पद के लिए प्रशिक्षण लिया, लेकिन रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण 2010 में सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) के रूप में पदोन्नत किया गया।
गिरि ने तर्क दिया कि वह 2018 में उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र थे, लेकिन उन्हें सूची से बाहर रखा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना के तहत वित्तीय लाभ से वंचित किया गया, जो 2013 से देय थे।
गिरि के वकील ने तर्क दिया कि पदोन्नति और वित्तीय लाभों से इनकार करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एमएसीपी योजना और बाद की पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता को लंबित मामले से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उनकी लंबी सेवा और प्रारंभिक पदोन्नति का हवाला दिया।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों सहित गिरि के खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा नियमों के तहत आपराधिक अभियोजन या अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले व्यक्ति को पदोन्नति और वित्तीय लाभ नहीं दिए जा सकते। उन्होंने बताया कि इस तरह की पदोन्नति के लिए सतर्कता मंजूरी एक शर्त है, जो चल रहे मामले के कारण गिरि के पास नहीं थी।
संबंधित दिशा-निर्देशों और केस कानूनों की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कई कारकों पर निर्भर करता है। साफ-सुथरा और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बेदाग रिकॉर्ड एक आवश्यक आवश्यकता है और आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले कर्मचारी की तुलना साफ-सुथरे रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों से नहीं की जा सकती।
यह देखते हुए कि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लिए सतर्कता मंजूरी और लंबित अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही की अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है, अदालत ने सरकार द्वारा जारी कई कार्यालय ज्ञापनों का हवाला दिया, जो निर्दिष्ट करते हैं कि यदि कर्मचारी निलंबित है, अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहा है, या अभियोजन पक्ष है तो पदोन्नति के लिए सतर्कता मंजूरी से इनकार किया जा सकता है।
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जन किरामन और स्टेट ऑफ पंजाब बनाम चमनलाल गोयल का हवाला देते हुए कोर्ट ने दर्ज किया,
“किसी सरकारी कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही या दोनों के लंबित रहने के दौरान पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार नहीं है।”
यह निर्णय देते हुए कि इन लंबित आपराधिक कार्यवाही के कारण गिरि की याचिका में कोई दम नहीं है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि गिरि को अंततः विभागीय कार्यवाही से बरी कर दिया जाता है और दोषमुक्त किया जाता है तो वह पदोन्नति से जुड़े काल्पनिक लाभों का दावा करने का हकदार होगा, भले ही वह तब तक सेवानिवृत्त हो चुका हो।
केस टाइटल: नबा कुमार गिरि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया