अभियोक्ता की गवाही के आधार पर घटना के तथ्य और इसमें शामिल व्यक्तियों की जांच की जानी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Shahadat

7 Jun 2024 5:30 AM GMT

  • अभियोक्ता की गवाही के आधार पर घटना के तथ्य और इसमें शामिल व्यक्तियों की जांच की जानी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    बलात्कार के मामलों में अभियोक्ता की ओर से सुसंगत और विश्वसनीय कथन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अदालतों को अभियोक्ता की गवाही पर भरोसा करने से पहले उसकी गहन जांच करनी चाहिए।

    जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,

    “न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्ति और घटना के क्रम के बारे में कोई संदेह नहीं है। यह भी देखा जाना चाहिए कि अभियोक्ता द्वारा दिया गया बयान हर दूसरे गवाह द्वारा दिए गए बयान के अनुरूप है या नहीं और क्या इसका सहायक सामग्री से कोई संबंध है।”

    न्यायालय ने यह टिप्पणी कठुआ जिले के तहसील बानी के दुग्गन गांव निवासी नरेश कुमार की आपराधिक दोषसिद्धि अपील पर सुनवाई करते हुए की, जिसे कठुआ के प्रिंसिपल सेशन जज ने रणबीर कुमार को दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 363, 376 और 343 के तहत अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने और बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था। कुमार को कुल 18 साल के कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 16,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    यह मामला तब शुरू हुआ जब अभियोक्ता के पिता सिमरू राम ने 27 फरवरी, 2018 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें संदेह था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद अभियोक्ता को बरामद किया गया और उसने आरोप लगाया कि कुमार उसे राजस्थान ले गया, उसे बंधक बनाया और बार-बार उसके साथ बलात्कार किया।

    अपने वकील जगपाल सिंह और सौरव महाजन के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि का विरोध करते हुए कुमार ने तर्क दिया कि निचली अदालत सबूतों का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही है। उन्होंने अभियोक्ता के बयानों में विरोधाभासों को उजागर किया, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और घटना के समय अभियोक्ता द्वारा उसकी नाबालिगता साबित करने में असमर्थता पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि यौन गतिविधि, यदि कोई थी, तो सहमति से हुई और अभियोक्ता को उसकी हिरासत से बरामद नहीं किया गया।

    दूसरी ओर, देवकर शर्मा, डिप्टी-एडवोकेट जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने कहा कि अभियोक्ता की गवाही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त थी और पुष्टिकरण अनावश्यक था।

    पीड़िता के बयानों में साक्ष्य और असंगतियों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर जस्टिस धर ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्थापित करने में विफल रहा, जैसे कि कुमार की हिरासत से पीड़िता की बरामदगी। इसके अतिरिक्त, जांच अधिकारी ने पीड़िता के भाई, जिसने कथित तौर पर उसे बचाया, या उस व्यक्ति की जांच नहीं की, जिसने कथित तौर पर उसे खोजने में उसकी मदद की और इन महत्वपूर्ण चूकों ने अभियोजन पक्ष के मामले को और कमजोर कर दिया।

    जस्टिस धर ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि पीड़िता का बयान, महत्वपूर्ण होते हुए भी, आंतरिक रूप से सुसंगत होना चाहिए और पुष्टिकरण साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए। इस मामले में अदालत ने पाया कि अभियोक्ता ने शुरू में दावा किया कि उसे नशीला पदार्थ देकर राजस्थान ले जाया गया, लेकिन धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसके बयान में कुमार के साथ पूर्व परिचित होने और एक योजनाबद्ध यात्रा का उल्लेख किया गया।

    अदालत ने यह भी पाया कि अभियोक्ता ने 5-6 दिनों की कैद का उल्लेख किया। फिर भी रिकॉर्ड से पता चला कि वह चार महीने से अधिक समय से लापता थी, जिससे महत्वपूर्ण अस्पष्ट अंतराल रह गया। इसके अलावा, इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियोक्ता कुमार की हिरासत से बरामद हुई। पीड़िता के भाई जैसे प्रमुख गवाहों, जिन्होंने कथित तौर पर उसे बचाया, या जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे खोजने में उसकी मदद की, उनसे जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ नहीं की गई।

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "यह एक रहस्य है कि अभियोक्ता को राजस्थान जैसे बड़े राज्य से उसके सटीक स्थान के बारे में कोई सुराग मिले बिना कैसे बरामद किया जा सकता है। शायद, अभियोक्ता मुकेश का भाई और अभियोक्ता को कथित रूप से बरामद करने वाला व्यक्ति (रतन चंद) मामले के इस पहलू पर कुछ प्रकाश डाल सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से जांच एजेंसी ने मामले की जांच के दौरान न तो इन गवाहों की जांच की है, न ही चालान में उन्हें गवाह के रूप में उद्धृत किया।”

    यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियोक्ता की गवाही अपनी विसंगतियों और विरोधाभासों के कारण उत्कृष्ट गुणवत्ता की नहीं थी, अदालत ने इन मुद्दों को संबोधित न करने और दोषपूर्ण तर्क पर भरोसा करने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की।

    नतीजतन, अदालत ने दोषसिद्धि खारिज की और किसी अन्य मामले में आवश्यक न होने पर कुमार की तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

    केस टाइटल: नरेश कुमार बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

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