बॉम्बे हाईकोर्ट ने PFI सदस्य होने के आरोप में दो लोगों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

Amir Ahmad

15 July 2024 10:41 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने PFI सदस्य होने के आरोप में दो लोगों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्य होने के आरोप में दो लोगों को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी।

    जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने मोमिन मोइउद्दीन गुलाम हसन उर्फ ​​मोइन मिस्त्री और आसिफ अमीनुल हुसैन खान अधिकारी की याचिकाओं पर यह आदेश सुनाया।

    दोनों को महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया। उन पर मुख्य रूप से PFI सदस्य होने का आरोप लगाया गया।

    आरोपियों ने बताया कि ATS ने शुरू में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के 90 दिनों के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए विस्तार की मांग की। दोनों ने दलील दी कि ATS ने जब्त गैजेट से डेटा प्राप्त करने और नामित प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विस्तार की मांग की।

    चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय विस्तार के लिए इस तरह के पहले आवेदन पर स्पेशल कोर्ट ने ATS को 30 दिन और दिए। इसके बाद अभियोजन पक्ष को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 15 अतिरिक्त दिन दिए गए, क्योंकि उन्हें अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली थी।

    इसका हवाला देते हुए आरोपियों ने स्पेशल कोर्ट के समक्ष डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी, जिसने 18 जनवरी 2023 को पारित आदेश द्वारा उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

    केस टाइटल- मोमिन मोइउद्दीन गुलाम हसन बनाम महाराष्ट्र राज्य

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