जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल के लिए कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Praveen Mishra

31 Jan 2025 4:04 PM IST

  • जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल के लिए कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने आज (31 जनवरी) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की बार काउंसिल की मांग करने वाले कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक अनुच्छेद 32 रिट याचिका में भारत संघ और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट जावेद शेख को संक्षिप्त सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।

    इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही शेख ने कहा, "यह कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका है। मायलॉर्ड्स, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कोई बार काउंसिल नहीं है।

    इस पर जस्टिस नाथ ने जवाब दिया, "ठीक है, नोटिस जारी करें जिसका जवाब चार सप्ताह के भीतर दिया जा सकता है।

    शेख ने आगे कहा कि वह अंतरिम राहत के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा "आप कल्याण टिकटों के बारे में जानते हैं। कल्याण टिकटों को बार काउंसिल के अनुरोध पर सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना है। बार काउंसिल के कार्य अभी हाईकोर्ट द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए, छोटा भोग। रजिस्ट्रार सरकार से इसे छापने के लिए कह सकता है।"

    हालांकि, इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाते, जस्टिस नाथ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अदालत अंतरिम आदेश नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा, "अभी तक जो भी व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। क्या हाईकोर्ट एक पक्षकार है? नोटिस को जाने दो और उन्हें आने दो।

    जस्टिस मेहता ने इस अंतरिम अनुरोध पर भी सवाल उठाया और कहा "जब बार काउंसिल नहीं होगी तो धन कहां जाएगा?"

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